Bank of Baroda


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क्रं.सं.

संव्‍यवहार

 

कुल प्रभार रुपयों में (सेवा प्रभार सहित) 

रु. 2 लाख से अधिक और रु. 5 लाख तक रु. 5 लाख से अधिक

1

9.00 बजे  से 12.00 बजे 28 55/-

2

12.00 बजे के बाद 15.30 बजे तक   29/- 56/-

3

15.30 बजे के बाद 17.30 बजे तक 33/- 61/-
4 17.30 बजे के बाद 33/- 61/-

बी आर देसाई,
उप महाप्रबंधक,
(परिचालन एवं सेवाएं),
बैंक ऑफ बडौदा

1) Mtdtt CTYttV Atèf ltâbtÌ ltçittEâ


क्रं.सं.

बैंकिंग सेवाओं का क्षेत्र

15.01.2011 से प्रभावी संशोधित सेवा प्रभार

1. खाता बही प्रभार चालू खाता (क्षेग्राबैंक सहित), एवं केश क्रेडिट, ओडी (बैंक की जमाएं एवं फास्‍ट एक्‍सेस को छोड़कर) को लागू
रु.  50/- प्रति बही पन्ना
चालू खाता

प्रति वर्ष निम्नानुसार औसत जमा शेषराशि के आधार पर नि:शुल्क बही पन्ने निम्नानुसार:

औसत जमा शेष. (रु .) नि:शुल्क बही पन्ने
25,000/- रु .. तक कुछ नहीं
रु . 25,000/- से अधिक एवं  रु . 50,000/-  तक 4
रु . 50,000/- से ऊपर सभी नि:शुल्क

 

टिप्‍पणी:
कंप्यूटरों पर रखे गए खातों के मामले में 30 प्रविष्टियां या उसका भाग एक बही पन्ना माना जाएगा.
बड़ौदा प्रीमियम चालू खाता एवं बड़ौदा प्रीमियम चालू खाता विशेषाधिकृत में बही पन्ना प्रभार-शून्य-.

बचत बैंक खाता

बचत खाता के लिए फोलिओ प्रभार कुछ नहीं  - यद्यपि बचत खाते में (सेवा प्रभार एवं पूनम जमा खाते में नामे अंतरण को छोड़कर) प्रति छ माह 100 नामे से अधिक की अनुमति नहीं होनी चाहिए और यदि  100 नामे से अधिक होते हैं तो 100 से अधिक के प्रति नामे रु . 10/- प्रभारित किया जाएगा.

यह सुपर एवं शुभ सेविंग बैंक खाते में भी लागू होता है.

खाता बही प्रभारों की वसूली छ:माही आधार पर छ:माही लेखाबंदी के समय की जानी है.

2. ए) डुप्लिकेट विवरण/ पासबुक जारी करने हेतु प्रभार

व्‍यक्तिगत:

प्रथम पास बुक नि:शुल्क

रु . 50/-- प्रति पास बुक/विवरण अद्यतन शेषराशि सहित. पूर्व प्रविष्ट का प्रभार (यदि आवश्‍यक हो तो) रु . 50/- प्रति लेजर पृष्‍ठ या भाग के लिए

गैर-वैयक्तिक -

रु . 100/-- प्रति पास बुक/विवरण अद्यतन शेषराशि सहित. पूर्व प्रविष्टि का प्रभार (यदि आवश्‍यक हो तो) रु .100/- प्रति लेजर पृष्‍ठ या भाग के लिए

टिप्‍पणी:

कंप्यूटरों पर रखे गए खातों के मामले में 30 प्रविष्टियां या उसका भाग एक बही पन्ना माना जाएगा.
सामान्‍यतया माह में एक बार खातों के विवरण नि:शुल्क किंतु सुपर सेविंग बैंक, शुभ सेविंग बैंक प्रीमियम चालू खाता एवं प्रीमियम चालू खाता प्रिविलेज  - माह में दो बार नि:शुल्क

  बी) पावती पत्र/डुप्‍लीकेट टीडीआर, यदि टीडीआर गुम हो गई हो तो पावती के लिए रु . 25/-
डुप्‍लीकेट टीडीआर के लिए  रु . 80/-

3.

चेक बुक जारी प्रभार

बचत बैंक :

व्‍यक्तिगत बचत खाते में  - वित्‍तीय वर्ष में 40 पन्‍नें नि:शुल्क. बचत खाते में  चेकबुक की नि:शुल्क आपूर्ति आनुपातिक आधार पर, अर्थात -6- मास में 20 पन्ने ( अप्रैल-सितंबर छ:माही एवं अक्तूबर-मार्च छ:माही और/या उसका भाग) बाद की चेकबुक के लिए निम्नानुसार दर:

वैयक्तिक चेकबुक रु . 3/- प्रति चेक पन्ना

गैर-वैयक्तिक चेकबुक रु . 2.5 प्रति चेक पन्ना

चालू खाता/केश क्रेडिट/ओडी/फास्‍ट एक्‍सेस:

प्रथम चेक बुक नि:शुल्क एवं बाद की चेकबुक - एमआईसीआर/नोन एमआईसीआर चेक बुक के लिए @ रु . 3/- प्रति चेक पन्ना 

टिप्‍पणी : पहली चेक बुक अर्थात 50 पन्‍नों की चेक बुक.
सुपर सेविंग बैंक एवं शुभ सेविंग बैंक  – कोई प्रभार नहीं      
प्रीमियम चालू खाता के लिए एवं प्रीमियम प्रीविलेज चालू खाता के लिए  –

  1. कोई प्रभार नहीं

मूल्यवान ग्राहकों के मामले में:- चेकबुक जारी करने के प्रभार में शाखा प्रबंधक छूट दे सकते हैं.

4.

 

प्रारंभिक एवं न्यूनतम शेष

 

1) चालू खाता

व्‍यक्तिगत  / गैर व्‍यक्तिगत

ग्रामीण / अर्ध -शहरी – रु . 1,000/-*
शहरी – मेट्रो  – रु . 10,000/- (QAबी)*


2) प्रीमियम चालू खाता तिमाही औसत शेष (क्‍यूएबी) रु . 75,000/-रखी जानी है.*
3) प्रिविलेज चालू खाता तिमाही औसत शेष (क्‍यूएबी)  रु . 2,50,000/- रखी जानी है.*
4) सुपर सेविंग खाता खाते का प्रारंभिक – न्यूनतम . रु . 20,000/-*
न्यूनतम शेष - तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी ): रु . 20,000/-*
5) शुभ सेविंग खाता खाते का प्रारंभ  – न्यूनतम रु . 15,000/-*
न्यूनतम शेष -
तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी ) : रु . 15,000/-*
6)बचत बैंक खाता

ग्रामीण / अर्ध -शहरी
खाते का प्रारंभ  – न्यूनतम  रु . 500/-
न्यूनतम शेष -
तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी ) – रु . 500/-*

शहरी / मेट्रो  

खाते का प्रारंभ  –न्यूनतम रु . 1000/-
न्यूनतम शेष -
तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी )    रु . 1000/-*

7) बचत बैंक खाता – नो-फ्रील्स खाता
(नागरिक बचत खाता)
नागरिक बचत खाता   
रु . 50/-(सभी केन्‍द्रों में)
टिप्‍पणी:रु . 50/  यह केवल प्रारंभिक आवश्यकता है.रु . 50/की न्यूनतम शेष बनाए रखना  आवश्यक नहीं है.
8) पेंशनर्स रु . 5/- सभी केन्‍द्रों के लिए.
(  * अनुपालन किया जा चुका है)
5. न्यूनतम शेष न रखने हेतु प्रभार  
चालू खाता यदि तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी)  रु .10,000/-नहीं रखा जाता है:-
रु . 500/-  प्रति तिमाही
प्रीमियम चालू खाता तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी )  रु . 75,000/-  नहीं रखा जाता है:-
रु . 600/-  प्रति तिमाही
विशेषाधिकृत चालू खाता तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी ) रु . 2,50,000/-  नहीं रखा जाता है:-
रु .1000/-  प्रति तिमाही
बचत बैंक खाता ग्रामीण  /  अर्ध -शहरीरु . 50/ प्रति तिमाही
शहरी / मेट्रो रु . 100 प्रति तिमाही
सुपर सेविंग खाता तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी ) रु . 20,000/-  नहीं रखा जाता है:-    
रु . 1000/-  प्रति तिमाही
शुभ सेविंग तिमाही औसत शेष  (क्‍यूएबी ) रु . 15,000/-  नहीं रखा जाता है:-
रु . 750/-  प्रति तिमाही.
नो फ्रिल्स खाता नागरिक बचत खाता   नागरिक बचत खाता   : कुछ नहीं

6.

संयुक्‍त खातों में नाम जोड़ना/घटाना/ नामांकन /परिचालन अनुदेशों में परिवर्तन (लॉकर भी शामिल )

रु . 25/- प्रत्येक बार

7.

स्‍थायी अनुदेश के लिए प्रभार

एक ही शाखा में कोई प्रभार नहीं

  • शाखा से बाहर उसी शहर में या अन्य शहर में किसी शाखा या कार्यालय में जमा करवाने के लिए, जैसेकि एलआईसी इत्यादि मामले में रु . 25/- प्रति संव्यवहार+लागू धनप्रेषण प्रभार+वास्तविक डाक व्यय
  •  सुपर सेविंग एवं शुभ सेविंग खाता में कोई प्रभार नहीं

8.

खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण स्थायी अनुदेश का पालन न कर पाने पर प्रभार

रु . 40/- प्रति संव्यवहार.

9.

प्रभार भुगतान रोक अनुदेश (प्रति लिखत)

पूरी कोरी चेक बुक खो जाने पर

बचत खाता   –  रु . 50/ प्रति  लिखत
चालू खाता/केश क्रेडिट/ओडी: रु . 100/- प्रति लिखत

पूरी कोरी चेक बुक खो जाने पर
अधिकतम निम्नानुसार:
बचत बैंक  – रु . 200/-
चालू खाता/केश क्रेडिट/ओडी  – रु . 400/-

10.

बिना भुगतान के चेक वापसी के लिए प्रभार

 

स्‍थानीय चेक  :
(ए)चेक जमाएं एवं बिना भुगतान के वापसी (आवक वापसी)
रु . 75/- प्रति लिखत. (चाहे जो कुछ भी कारण हो) +रु . 50/ फुटकर व्‍यय.

(बी) चेक (हम पर आहरित) वापसी   
(जावक वापसी)–
रु . 250/- (यदि वित्‍तीय कारणों से कोई चेक वापसी होता है) एवंरु . 50/ (अन्‍य कारणों के लिए) +रु . 50/ फुटकर व्‍यय.

 आवक समाशोधन चेकों के विषय में वित्तीय कारणों से चेक लौटाए जाने की स्थिति में जितनी अवधि तक संबंधित राशि बैंक में नहीं रही, उतनी अवधि के लिए आधार दर+7.5% प्रतिवर्ष  की दर से ब्‍याज लिया जाएगा. ब्‍याज लाभ/हानि वसूल ब्‍याज खाता (अन्‍य) में जमा किया जाएगा. 

बाहरगांव के चेक:

रु . 200/- प्रति चेक   +रु . 50/ फुटकर व्‍यय.
ईसीएस के माध्यम से प्राप्त प्रविष्टियों के लिए प्राप्त चेक रिस्पौंड न किए जाने पर: चेक वापसी प्रभार के अनुसार

11.

 

 

 

प्रासंगिक प्रभार अपरिचालित खातों के लिए

ए)  अपरिचालित बचत बैंक खाता .
i) खाते में न्यूनतम तिमाही औसत जमा शेष राशि रखे जाने पर – -शून्य-
ii) जिस खाते में न्‍यूनतम तिमाही औसत जमा शेष नहीं रखा गया है खाता अपरिचालित रहने के पहले वर्ष के अंत में ब्‍याज लगाते समय रु . 75/-, प्रभार एवं इसकी सूचना खाताधारक को दी जाए.

  • यदि खाते में शेषराशि रु . 75/- या कम है- समस्त राशि को सेवाप्रभार के रूप में समायोजित किया जाए और इसकी सूचना खाताधारक को दी जाए.

अपरिचालित चालू खातों के लिए - रु . 100/- प्रति छः माह .

ये प्रभार न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए वसूले गए प्रभार के अलावा होंगे

12.

ग्राहक के निवेदन पर शेषराशि प्रमाणपत्र जारी करना

रु . 40/- प्रति प्रमाणपत्र (व्‍यक्तिगत के लिए)

रु . 60/- प्रति प्रमाणपत्र (अन्‍य के लिए)

सामान्‍यतया वर्ष में एक बार नि:शुल्क, किंतु प्रीमियम एवं प्रिविलेज चालू खाते के लिए  - कोई प्रभार नहीं

13. खाता अवधि समाप्त होने से पहले बंद करना-(एक वर्ष के अंदर)  
बचत बैक खाता व्‍यक्तिगत  : रु .100/- 
अन्‍य       : रु . 200/-
सुपर सेविंग खाता रु . 500/-
शुभ सेविंग खाता रु . 300/-
चालू खाता व्‍यक्तिगत  : रु . 100/- 
अन्‍य        : रु . 200/
प्रीमियम चालू खाता यदि खाता एक वर्ष के भीतर : रु . 600/-
प्रिविलेज चालू खाता यदि खाता एक वर्ष के भीतर : रु . 1,000/-
आवर्ती/यथाशक्ति जमा व्‍यक्तिगत  : रु . 75/- 
अन्‍य:  रु ..100/-
खातेदार की मत्‍यु के पश्‍चात खातों का बंद करवाना कोई प्रभार नहीं
14 अर्थक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए
रु .  5/- लाख तक रु . 500/-
रु . 5/- लाख से अधिक रु .100/- प्रति लाख एवं उसका भाग परंतु अधिकतम रु . 15,000/-

 

नोट करें - विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कारणों से विजा प्राप्‍त करने के लिए क्षमता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु -  ऊपर उल्लिखित प्रभारों का केवल

  सरकारी टेंडरों में सहभागी होने के लिए ठेकेदार-ग्राहकों की ओर बैंकर्स प्रमाणपत्र जारी करना रु . 500/- प्रति प्रमाण पत्र
15 सीमित परिचालनों सहित खाते खुलवाने के लिए
चालू, केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट खाता रु . 200/- प्रति छ माह
बचत बैंक खाता रु . 50/- प्रति छ माह
16

 

खाते में निम्नलिखित के माध्यम से परिचालन की अनुमति देते हुए-

चालू, केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट खाता   -  रु . 200/- प्रति छ:माह

बचत बैंक खाता  -रु . 50/ प्रति छ:माह

ए) पॉवर ऑफ एटर्नी

बी) अध्यादेश

 

17

प्राधिकृत हस्‍ताक्षरी में परिवर्तन, खाते के पुनर्गठन सहित

चालू, केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट खाता

रु . 100/- प्रति परिवर्तन

18

वसूली के लिए पोस्ट पार्सल

हमारे नेमी वसूली प्रभार + स्‍टॉरेज प्रभार  @ रु . 25/- प्रति दिन न्यूनतम  रु . 100/-

19

आवर्ती जमा खाते में किस्‍त का भुगतान विलंब से करने के लिए दण्‍डस्‍वरूप प्रभार

विलंब की अवधि कोई भी हो, सभी मामलों में प्रति माह रु . 2.0 प्रति रु . 100/-के लिए


ltçitt Gòf jttudtgt Xtmy mè.

 

jtvkt Ytf


2) GògtçFjtXt

 

क्रं सं.

बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

सेवा प्रभार
(तल दरें)
सेवा कर की विशेष
1

bttmfIttâit Gçò KtçGòtê Gòt GògtçFjtXt - 02.04.2012 ltç qtcttitv

 
 

dtåget

btKtTt / AXet ÀttmGòtê ltç ltçitt qtcttf

 

1 gttHt rò TtGò

5000/-rò TtGò -25rò

5000/-rò ltç AuWtGò Eitâ.10000/-rò TtGò -50/- rò
10000-rò ltç AuWtGò Eitâ.100000/-rò TtGò -100/- rò
cttfTtvet ufÞtitã btìGò Îtft AuWtVçujtTt
 

1 gttHt rò ltç AuWtGò - 5 gttHt rò TtGò

200 rò

 

5 gttHt ròltç AuWtGò - 10 gttHt rò TtGò

225 rò

 

10 gttHt rò ltç AuWtGò

250 rò

  बी) सीधे अन्‍य बैंकों के माध्‍यम से यानी ऐसे केन्‍द्रों पर आहरित लिखतें , जहां हमारी कोई शाखा नहीं है . उक्त प्रभारों को वसूलीकर्ता बैंक और अदाकर्ता बैंक द्वारा 50:50 आधार पर बांटा जाएगा और प्राप्तियां आरटीजीएस/निफ्ट के माध्य्म से अन्य बैंक को भेजी जानी चाहिए.
2 हमारी शाखाओं द्वारा दूसरे बैंक के लिए वसूले गए चेक बाहरी स्टेशन के चेकों को तत्काल जमा करने हेतु- हमारे नेमी वसूली प्रभार पूर्णतया वसूल किए जाने चाहिए.

 

 

 

3

 

 

बिलों का कलेक्‍शन
( बेजमानती / जमानती – मांग और मियादी)
ए) आवक बिल कलेक्‍शन के लिए लागू

बिल की राशि

रु 100000/- तक    प्रत्‍येक रु .1000/-  या उसके    किसी भाग
के लिए रु .9/-    न्‍यूनतम रु .100/- 
रु .1 लाख से अधिक  प्रत्‍येक रु .1000/- या उसके किसी भाग के   
और रु . 10/- लाख तक      लिए रु .8/-  न्‍यूनतम रु . 800/- 
रु 10/ - लाख से अधिक प्रत्‍येक रु .1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु . 6/-न्‍यूनतम रु . 8000/- और अधिकतम रु . 10000/-  
वास्तविक डाक खर्चे वसूल किए जाएं.

बी) जावक बिल कलेक्‍शन के लिए लागू

बिल की राशि

रु  100000/- तक    प्रत्‍येक रु .1000/-  या उसके    किसी भाग के लिए रु .7/-न्‍यूनतम रु .50/- 
रु .1 लाख से अधिक  और प्रत्‍येक रु . 1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु .10/- लाख तक  रु .6/- न्‍यूनतम रु .600/
रु .10/ - लाख से अधिक   - प्रत्‍येक रु .1000/- या उसके  किसी भाग के लिए रु . रु 5.00 , न्‍यूनतम रु . 5000/- और अधिकतम  रु   10000/-  

    नोट करें प्रत्‍यक्ष रूप से खर्च किए गए डाक खर्चे वसूल किए जाएं.

4

बिना भुगतान के लौटाए गए बिलों के लिए हैंडलिंग प्रभार स्‍थानीय बाहरगांव के

- रु . 50/- प्रत्‍येक लिखत के लिए
-कलेक्‍शन प्रभारों के 50 %, न्‍यूनतम रु . 100/-

प्रत्‍यक्ष रूप से खर्च किए गए डाक खर्चे वसूल किए जाएं.

5

परिपक्‍वता पर जमा रसीदों का कलेक्‍शन

निःशुल्‍क

6

मियादी बिलों के प्रस्‍तुतीकरण के लिए प्रभार

रु . 60/- प्रति बिल ( बिल खरीद / बिल भुनाई के मामले में भी - जहां अनुदेशों में परिवर्तन किया गया हो. )

7

जावक बिल / आवक बिल कलेक्‍शन के विषय में मूल अनुदेशों में परिवर्तन यानी

ए) भुगतान के बगैर डिलीवरी देना

बी) ''सी'' फॉर्म इत्‍यादि में छूट

सी) रियायत देना

डी) वसूली के लिए समय बढाना

रु . 60/- प्रत्‍येक अनुरोध के लिए

 

jtvkt Ytf


3) qtçktSt

क्र सं

बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

सेवासेश्स संशोधित प्रभार
15.01.2011 से लागू
(फ्लोर दरें) सेवा

1

 

 

 

 

मांग ड्राफ्ट (डीडी) / डाक अंतरण (एमटी) / बैंकर्स चेक (बीसी)  जारी करना

 

व्‍यक्तिगतः  
रु . 10000/- तक रु . 50/-
रु . 10000/- से अधिक – रु . 4.00 प्रत्‍येक रु . 1000/- या उसके किसी भाग के लिए, न्‍यूनतम रु . 50/- और अधिकतम रु . 15000/-

गैर व्‍यक्तिगतः  
रु . 1000/- तक रु . 40/-
1000/- से अधिक रु . 10000/- तक –
रु . 50/- 
रु . 10000/- से अधिकरु . 4.00 प्रत्‍येक रु . 1000/- या
उसके किसी भाग के लिए, न्‍यूनतम
50/- और अधिकतम रु . 15000/- + हैंडलिंग प्रभार


नोट करें :

  1. शाखा द्वारा मंजूर ऋण के विषय में मांग ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक सममूल्‍य पर जारी  किए जाएंगे और भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ताओं को किया जाएगा. 
  2. बडौदा प्रिमियम चालू खातों के विषय में 50% छूट दी जाएगी और बडौदा प्रिमियम प्रिविलेज चालू खातों के लिए कोई प्रभार नहीं लगेंगे. 

2

तार अंतरण जारी करना

अब डिसकंटीन्‍यू

3

मांग ड्राफ्ट (डीडी) / बैंकर्स चेक (बीसी)  रद्द करना और/या खो जाने पर नया जारी करना

व्‍यक्तिगत
रु . 100/- प्रति लिखत
(यदि लिखत गुम हो जाए तो रु . 200/-)

 

गैर व्‍यक्तिगतः
रु . 100/- प्रति लिखत

4

किसी भी प्रकार के धनप्रेषण हेतु नकद राशि के पेटे

50 प्रतिशत प्‍लस एसटी उच्‍च प्रभार, फ्लोर रेट के अतिरिक्त

5

आरटीजीएस के माध्‍यम से धन प्रेषण

ए)  सभी आरटीजीएस संव्‍यवहार (आवक) - शून्य

(बी)  सभी आरटीजीएस संव्‍यवहार (जावक)   -

रु . 1 लाख से  रु . 2/- लाख तक -शून्य
रु . 2/- लाख से रु. 5 लाख तक रु . 25/- प्रति संव्‍यवहार
रु . 5 लाख से अधिक रु . 50/- प्रति संव्‍यवहार 

6

एनईएफटी के माध्‍यम से धन प्रेषण

(ए)  सभी एनईएफटी संव्‍यवहार (आवक)    -  शून्य
(बी)  सभी एनईएफटी संव्‍यवहार (जावक)   - शून्य

7

ईएफटी

निफ्ट के अनुसार

8

ईसीएस प्रभार

रु ..250/- इसीएस अध्यादेश सेटिंग के लिए (नामे)वापसी प्रभार चेक वापसी प्रभार के समान

 

 

jtvkt Ytf


4) ltçaò uQYttéuMtO gttéGòltã

संशोधित वार्षिक लॉकर किराया रुपयों में 01.10.2010 से प्रभावी

(सेवा कर को छोडकर)


लॉकर श्रेणी

मेट्रो

शहरी

अर्धशहरी
ग्रामीण

A

1100

900

700

B

1200

1000

750

D

1550

1350

900

C

1650

1450

1000

E/H-1

2000

1800

1400

G

3000

2800

2400

F

3000

2800

2400

L1

5000

4500

4000

H

3500

3300

2800

L

5000

4800

4200

टिप्पणियां :

  1. लॉकर का ताला तोडने के मामले में, इस विषय में आनेवाले वास्‍तविक खर्चों के साथ साथ रु .. 250/- प्रासंगिक प्रभार के रूप में वसूल किए जाएंगे. 
  2. लॉकर किराये के विलंब से भुगतान पर दंड निम्नानुसार वसूला जाएगा:-
जहां लॉकर का वार्षिक किराया रु .. - तक है
- प्रथम तीन मास तक रु . 20/-प्रति मास या उसका भाग और उसके बाद रु ..30/-  प्र.मा.

जहां लॉकर का वार्षिक किराया रु .. 1000/- से अधिक है
- प्रथम तीन मास तक रु . 30/-प्रति मास या उसका भाग और उसके बाद रु ..50/-  प्र.मा.

 

जब -3- वर्ष या अधिक अवधि के किराये का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तब 10%की रियायत दी जा सकती है. तथापि प्रिमियम चालू खाते और  प्रिमियम चालू प्रिविलेज खाते में 3- वर्ष या अधिक अवधि के किराये का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तब 20%की रियायत दी जा सकती है.

लॉकर को वर्ष में 12  बार से अधिक बार ऑपरेट करने पर प्रति प्रसंग रु ..50/- प्रभारित करने का नया प्रावधान

 

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क्रम संख्‍या

विवरण

समेकित प्रो‍सेसिंग प्रभार
(सेवा कर को छोडकर)

1.

रिटेल ऋण योजनाएं 
एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार आवास ऋण (बड़ौदा निवासी भारतीय /एन आर आई/पीआईओ)

रु . 30 लाख तक का ऋण – 0.50%
न्यूनतम रु . 5000/-
30 लाख से अधिक- 0.40%
न्यूनतम रु . 15000/- एवं अधिकतम. रु . 50000/-

स्टाफ को जनता-योजना के अंतर्गत आवास ऋण

वर्तमान प्रभार-प्रोसेसिंग व दस्ता.

टेकऑवर आवास ऋण  (निवासी भारतीय /एन आर आई/पीआईओ को)

0.10% कोई अधिकतम सीमा नहीं

आवास  सुधार ऋण

0.50%

बड़ौदा  अतिरिक्त एश्योर्ड अग्रिम

रु . 30 लाख  तक का ऋण  – 0.50% न्यूनतम रु . 5000/-
रु .  30 लाख से अधिक - 0.40% न्यूनतम रु . 15000/-  एवं अधिकतम. रु . 50000/-

2 बड़ौदा  आश्रय (रिवर्स बंधक ऋण) 0.20% अधिकतम रु . 10000/- (एक बार)
3 बंधक ऋण ऋण– 1%
न्‍यूनतम  रु . 1000,  अधिकतम रु . 50000/-
ओवरड्राफ्ट  (नया/नवीकरण)  - 0.35%
न्‍यूनतम  रु . 1000/-, अधिकतम. रु . 25000/-
4 ट्रेडर्स ऋण 0.35% न्‍यूनतम रु .1000/-,  अधिकतम  कोई सीमा नहीं  
5 बड़ौदा डॉक्टरों को ऋण 0.35% अधिकतम रु . 15000/-
6 बड़ौदा  प्रतिभूति के पेटे अग्रिम रु . 100/- फ्लेट + फुटकर व्यय और वास्तविक वाहन-व्यय प्रभार
7 कार ऋण

रु . 15 लाख तक अग्रिम  - 0.75%
अधिकतम  रु . 10000/-

रु . 15 लाख से अधिक  - 0.50%
न्यूनतम रु .10000/- कोई अधिकतम सीमा नहीं

दो पहिया 2% न्यूनतम रु . 250/--
8 व्‍यक्तिगत ऋण 2% न्यूनतम रु . 500/-- कोई अधिकतम सीमा नहीं
पेंशनर्स ऋण रु . 500/- निश्चित
रक्षा पेंशनर्स ऋण रु . 500/- निश्चित
बड़ौदा  लैपटॉप व पर्सनल कंप्यूटर हेतु ऋण 2%, न्यूनतम रु . 500/-
9 शैक्षणिक ऋण भारत में अध्ययन    - शून्य
विदेश में अध्ययन    - 1.00%
ऋण लेने पर वापसी योग्य
10 बड़ौदा  वेतन लाभ बचत खाता 0.5%, न्यूनतम रु . 100/-

 

टिप्‍पणी : सभी रिटेल ऋणों के लिए मंजूरी पूर्व निरीक्षण के प्रभार समेकित प्रोसेसिंग प्रभारों में शामिल किए जाते हैं. लेकिन वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार निरीक्षण पश्‍चात् प्रभार वसूल किए जाएंगे.

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बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

संशोधित सेवा प्रभार दिनांक 15.01.2011

1

निर्यात

 

1.1 ए

प्रत्‍येक खरीदे गये/भुनाये गये/ परक्रामित विदेशी मुद्रा एवं रुपया बिल के लिए

रु . 750/- (25000/- यूएस डालर एवं अधिक राशि के बिल के लिए)
रु . 500/- ((25000/- यूएस डालर एवं कम राशि के बिल के लिए)

 

1.1 बी

जहां बैंक निर्यात बिल को परक्रामित करने के लिए भारत में किसी अन्‍य प्राधिकृत डीलर के पास भेजता है (जहां साख पत्र पत्रक तक प्रतिबंधित हो या साख पत्रक पत्र द्वारा पुष्टिकृत हो इत्‍यादि कारणों से

रु . 500/- (प्रति बिल)

1.1 सी

जहां बैंक द्वारा साख पत्र के अंतर्गत भारत में अन्‍य प्राधिकृत डीलर के पास प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है

रु . 500/- (प्रति दावा )

1.2

ग्राहक की गांरटियों में सह भाग पर कमीशन और ग्राहक की ओर से भारत में अन्‍य बैंकों को साख पत्र के अंतर्गत परक्रामित दस्‍तावेजों में विसं‍गतियों आदि के संबंध में गारंटी/क्षतिपूर्ति देने पर कमीशन

प्रत्‍येक संव्‍यवहार के लिए 0.10% की दर पर न्‍यूनतम रु . 500/-

1.3

वसूली के लिए निर्यात बिल एवं परेषण व्‍यवस्‍था के तहत निर्यात के लिए

(ए) के अनुसार
रु . 750/- (25000/- यूएस डालर एवं अधिक राशि के बिल के लिए)
रु . 500/- ((25000/- यूएस डालर एवं कम राशि के बिल के लिए)

1.4

यदि निर्यातक द्वारा विनिमय नियंत्रण औपचारिकता पूरा करने के बाद निर्यात दस्‍तावेजों का संपूर्ण सेट विदेशी क्रेता को सीधे ही भेजा जाता है

ए. जहां पूरा अग्रिम धन प्रेषण हमारे बैंक के माध्‍यम से प्राप्‍त होता हैः रु . 200/- प्रति बिल
बी  जहां पूरा अग्रिम धन प्रेषण अन्‍य  बैंक के माध्‍यम से प्राप्‍त होता हैः रु . 500/- प्रति बिल
सी. यदि अग्रिम धन प्रेषण प्राप्‍त नहीं होता है और बिल की राशि वसूल की जानी हैः 1.1 (ए) के अनुसार

1.5

निर्यात साख पत्रः
साख पत्र, स्‍टेंड बाय साख पत्र, प्राधिकार पत्र्, परक्रामण के आदेश, भुगतान के आदेश तथा इस प्रकार के सभी दस्‍तावेजों का समावेश होता है.

 

1.5 (ए)

=>  कमीशन सूचित करना एवं => संशोधन

=> अन्‍य बैंकों के मामले में सूचित करना

प्रत्‍येक साख पत्र के लिए रु . 800/-

प्रत्‍येक संशोधन के लिए  रु . 500/-

1.5 (बी)

साख पत्र में पुष्टि जोड़ने के लिए प्रभार

(एक समान प्रभार प्रतिबद्धता + नेमी)
दर्शनीय साख पत्र एवं 30 दिनों की अवधि के लिए      
   

साख पत्र   %
रु . . 1/- करोड तक 0.25 रु 
1/- करोड से रु . 5 करोड तक  0.18
रु . . 5/- करोडसे अधिक  0.10

 

साख पत्र एवं 30 दिनों से अधिक की अवधि वाले 

साख पत्र   %
रु . . 1/- करोड तक 0.18
1/- करोड से रु . 5 करोड तक   0.09
रु . . 5/- करोडसे अधिक  0.05

न्यूनतम  रु . 1000/-

1.5(सी)

विनिमय के बदले कमीशन

 

1.6

साख पत्र का अंतरण
संशोधन

प्रत्‍येक अंतरण एवं बाद के संशोधनों के  लिए रु .  500/-

1.7

प्रमाण पत्र ः
निर्यात संव्‍यवहारों के संबंध में प्रमाण पत्र/ अधिप्रमाणन/ प्राधिकार जारी करने के लिए प्रभार

रु .  100/- प्रति बीआरसी सेट
रु .  100/- अन्‍य प्रमाणपत्र

1.8

वसूली के लिए भेजे गये प्रत्‍येक अतिदेय निर्यात बिल के मामले में, जहां नियत तारीख को या उससे पहले नोस्‍ट्रो खाते में प्राप्तियां प्राप्‍त नहीं हुई है एवं प्रत्‍येक खरीदे गये/भुनाये गये/परक्रामित / परक्रामित एवं बाद में वसूली के बाद वसूली मद के रुप में माने गये अतिदेय निर्यात बिलों के मामले में

बिलकी वसूली के समय या XOS विवरण में रिपोर्ट किया जाता है जो भी पहले हो के समय रु .  500/- प्रति तिमाही या उसका एक भाग वसूल किया जाएगा.

1.9

जहां निर्यात के पेटे अग्रिम भुगतान प्राप्‍त होता है, निर्यातक से प्राप्‍य प्रभार

रु .  250/- प्रति धन प्रेषण
निर्यात बिलों की प्रस्‍तुति के समय ग्राहक से क्रमांक 1.3 के अंतर्गत 'वसूली के लिए निर्यात बिल' को लागू प्रभार वसूल किया जाना चाहिए.

2

आयात

 

2.1 ए

साख पत्र स्‍थापित करने के लिए प्रभार

(एक समान प्रभार प्रतिबद्धता + नेमी)
दर्शनीय साख पत्र एवं 30 दिनों की अवधि के लिए

साख पत्र   %
रु . . 1/- करोड तक 0.25 रु 
1/- करोड से रु . 5 करोड तक  0.18
रु . . 5/- करोडसे अधिक 0.10 

   

साख पत्र एवं 30 दिनों से अधिक की अवधि वाले 

साख पत्र   %
रु . . 1/- करोड तक 0.18
1/- करोड से रु . 5 करोड तक   0.09
रु . . 5/- करोडसे अधिक  0.05



न्‍यूनतम रु .  1000/-
कोई रियायत नहीं

2.1.(बी)

जहां साख पत्र 100 प्रतिशत नकद जमा राशि की प्रतिभूति के पेटे स्‍थापित किया जाता है

उक्‍त 2.1 (ए) में दर्शाए गए प्रभारों का 25 %

2.1 सी

संशोधन – वैधता अवधि में विस्‍तार

बढ़ायी गयी अवधि के लिए रु .  500/- प्रति संशोधन +_ उक्‍त 2.1 (ए) के अनुसार लागू एक समान प्रभार    

2.1 डी

संशोधन – मूल्‍य में वृद्धि

रु .  500/- प्रति संशोधन साख पत्र के मूल्‍य में वृदिघ के मामले में साख पत्र स्‍थापित करने के लिए मद संख्‍या 2.1 (ए) के अनुसार प्रभार अतिरिक्‍त राशि के लिए वसूल किया जाएगा, साख पत्र के अंतर्गत बकाया देयताओं पर
टिप्‍पणी ः इस नियम के अंतर्गत प्रभारों की उगाही के उद्देश्‍य से की गयी प्रत्‍येक मूल्‍य वृदिघ को सामान्‍यतया साख पत्र् के मूल मूल्‍य में जोडे बिना अलग से गणना में लिया जाएगा.   

2.1 ई

संशोधन – विनिमय बिल की अवधि में परिवर्तन करना

रु .  500/- प्रति संशोधन प्रभार

यदि वि‍निमय बिल की अवधि में परिवर्तन के संशोधन के मामले में साख पत्र के अंतर्गत बकाया देयता पर 2.1 (ए) के अनुसार अतिरिक्‍त एक समान प्रभार वसूल किये जाएगे.

2.1 एफ

साख पत्र में वैधता अवधि को बढाने एवं उसके मूल्‍य में वृदिघ करने के लिए उसके संशोधन में कमीशन

रु .  500/- प्रति संशोधन

2.1 जी

अवधि समाप्‍त साख पत्र को पुनः लागू करना

किसी भी अवधि समाप्‍त साख पत्र का पुर्न स्‍थापन या रिइंस्‍टेटमेंट बैंक के विकल्‍प पर होगा. परंतु समाप्ति की तारीख से 3 मास के अंदर होगा और समाप्ति की तारीख से पुर्न स्‍थापित साख पत्र की वैधता अवधि तक 2.1 ए के अनुसार एक समान प्रभार वसूल किये जाएगे.

2.2

स्‍टेंड बाय साख पत्र

 

एल सी  राशि % प्रतिमाह
रु . 1/- करोड तक 0.08
रु .  1/- करोड से अधिक 0.05

स्‍टेंड बाय साख पत्र के मामले में नकद या अपनी जमा रसीदों के रुप में 100 % मार्जिन का समर्थन है, तो उक्‍त दरों का 25 %

2.3 ए

रिवोल्‍विंग साख पत्र – व्‍यापार एवं विनिमय नियंत्रण प्राधिकार के प्रावधानों के अनुसार स्‍थापित रिवोल्विंग साख पत्र पर तथा सकारे गये आहरणों की सीमा तक की साख के रिस्‍टोरेशन के लिए (चाहे साख पत्र में कुल आहरणों की अधिकतम राशि या किसी एक समय अनुम‍त आहरण की अधिकतम राशि विनिर्दिष्‍ट की गयी हो)

उक्‍त 2.1 ए में दर्शाए गए अनुसार

2.3 बी

रिवोल्विंग साख पत्र के अंतर्गत रिइंस्‍टेटमेंट पर रिइंस्‍टेटमेंट प्रभार

उक्‍त 2.1 ए में दर्शाए गए अनुसार

2.4

जहां भुगतान की अवधि शिपमेंट की तारीख से विनिमय नियंत्रण में परिभाषित किये गये अनुसार की अवधि से अधिक वाले भुगतान संबंधित हो , ऐसे आस्थगित भुगतान की शतों पर माल की आयात को कवर करने वाले साख पत्रों पर आस्‍थगित आयात कमीशन

ऐसे साख पत्र पर प्रत्‍येक तिमाही के प्रारंभ में गणना की गयी देयता की राशि

एल सी  राशि % प्रतिमाह
रु . 1/- करोड तक 0.25
रु .  1/- करोड से 5/- करोड 0.18
रु .  5/- करोड से अधिक 0.10

2.4 बी

यदि आस्‍थगित भुगतान शर्तों पर आयात को कवर करने वाले साख पत्र की वैधता अवधि बढ़ायी जाती है

फ्लैट संशोधित कमीशन   500/- तथापि यदि कोई संशोधन साख पत्र की वैधता अवधि को 3 मास से अधिक अवधि से बढ़ायी जाती है, लागू दर पर कमीशन वसूल किया जाएगा.

2.4 सी

संशो‍धन परिवर्धन

जहां आस्‍थगित भुगतान शर्तों पर आयात को कवर करने वाले किसी आयात साख पत्र की राशि बढ़ायी जाती है, इस प्रकार बढ़ायी गयी राशि पर लागू दर पर कमीशन वसूल किया जाएगा
टिप्‍पणी'

इस नियम के अंतर्गत प्रभारों की उगाही के उद्देश्‍य से की गयी प्रत्‍येक मूल्‍य वृदिघ को सामान्‍यतया साख पत्र् के मूल मूल्‍य में जोडे बिना अलग से गणना में लिया जाएगा. तथापि शाखाएं अपने विवेकाधिकार से प्रत्‍येक मामले की स्थितियों के आधार पर प्रभारों की वसूली के लिए साख पत्र की बकाया देयता में बढ़ाया गया मूल्‍य जोड सकती है.

2.4 डी

क्रेता की क्रेडिट  का लाभ उठाने के लिए सुविधा पत्र जारी करना

बीओबी शाखाओं में क्रेता की खरीद का लाभ उठाया गया हो (1% प्रति वर्ष )
अन्‍य बैंक में क्रेता की खरीद का लाभ उठाया गया हो (1.50% प्रति वर्ष )

2.5

साख पत्र के अंतर्गत आयात बिलों का क्रिस्‍टेलाइजेशन

 

2.5 ए

आयात बिलों के मोजन एवं क्रिस्‍टेलाइजेशन के समय (जो भी पहले हो)

प्रत्‍येक आयात बिल के लिए 0.15% न्‍यूनतम रु .  1000/-
प्रत्‍येक संव्‍यवहार के लिए
रु .  1/- करोड तक 0.15%
रु .  1/- करोड से
रु .  3/- तक 0.08%
रु .  3/- करोड
से रु .  5/- तक 0.04%
रु .  5- करोड
से अधिक 0.02%

2.5 (बी)

साख पत्र के अंतर्गत प्राप्‍त विदेशी मुद्रा आयात बिलों पर कि जहां खोलने वाले बैंक को कोई विनिमय लाभ प्राप्‍त नहीं होता है

0.1 % (न्‍यूनतम रु .  500/-)

2.5(सी)

साख पत्र के अंतर्गत अंतर्गत नोन-कंफर्मिंग दस्तावेजों के मामले में विसंगति प्रभार

 

2.6

बिलों पर कमीशन (साखपत्र के अंतर्गत न हो ऐसे)

 

2.6(ए)

विदेशी मुद्रा में आहरित प्रत्येक बिल पर, जिस पर बैंक को विनिमय अर्जित करता है.

0.15% - न्‍यूनतम रु .  500/-
अधिकतम न्‍यूनतम रु .  2500/-

रु . 1 करोड़ से अधिक के एक संव्यवहार पर मद सं 2.1(ए) की दर लागू होगी.

2.6(बी)

जिन पर बैंक को कोई विनिमय नहीं मिलता है ऐसे विदेशी मुद्रा में आहरित प्रत्येक बिल पर तथा रूपयों में आहरित प्रत्येक बिल पर

0.30% - न्‍यूनतम रु .  500/-
अधिकतम न्‍यूनतम रु .  2500/-

रु . 1 करोड़ से अधिक के एक संव्यवहार पर मद सं 2.1(ए) की दर लागू होगी.

2.7

परियोजना आयात को शामिल करते हुए आयात दस्तावेज

0.20% - न्‍यूनतम रु .  500/-

2.8

आयातक को सीधे ही प्राप्त  आयात दस्तावेज

2.6(ए) का 50%

2.9

आयात बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर/सह-स्वीकार

बिल की अवधि के लिए प्रति मास 0.085%, परंतु न्यूनतम 0.25%

2.10

अतिदेय बिलों के लिए अभिरक्षा प्रभार

यदि बिल की नियत तारीख/ प्रस्तुति की तारीख से 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है, प्रति तिमाही या उसके भाग के लिए रु . 250/-

2.11

अन्य बैंक द्वारा खोले गए साखपत्र के अंतर्गत आहरित आयात बिलों के संबंध में वायदा बिक्री अनुबंध की बुकिंग (जहां आयातक ने जिस बैंक में साखपत्र खुलवाया है, उसको छोड़ कर अन्य किसी बैंक में वायदा बिक्री नियत करने  की व्यवस्था की है)

स्वैप लागत के अलावा विनिमय के बदले 0.1% कमीशन तथा परक्रमण की तारीख से बैंक के नॉस्ट्रॉ खाते में प्राप्तियों के जमा होने की तारीख तक की अवधि

2.12

जिन आयात बिलों का भुगतान विदेश में की गई विदेशी मुद्रा के ऋण की व्‍यवस्‍था में से किया जाता है, उन पर विनिमय के स्‍थान पर कमीशन की वसूली

खोले गए उन साख पत्रों पर विनिमय के स्‍थान पर @ 0.1% की दर पर कमीशन, जिनको विदेश में की गई विदेशी-मुद्रा ऋण, विदेशी मुद्रा खातों एवं ईइएफसी खातों से निपटान किया गया हो (न्‍यूनतम रु . 500/- )
यदि बिल के साख पत्र द्वारा कवर न किया गया हो तो विनिमय के बदले 0.1% कमीशन वसूली-प्रभार के अतिरिक्‍त वसूल किया जाएगा.

2.13

वसूली के लिए आयात बिल

सामान्‍यतया विदेशी मुद्रा वसूली बिलों के संबंध में बैंक कमीशन तथा विनिमय का हकदार होगा. यदि किसी कारण से बैंक को दस्‍तावेज उस अन्‍य बैंक का भेजना पड़े, तो प्राप्तियां उसे विदेश में प्रेषणकर्ता बैंक  को भेजनी होगी.

रु . 500/-प्रति बिल हैंडलिंग प्रभार

2.14

बैक टू बैक साख पत्र

बैक टू बैक साख पत्र  के अलग संव्‍यवहार माना जाएगा और ग्राहक को ऊपर नियम 2.1 (ए) या 2.1 (बी) जो भी लागू हो, तदनुसार प्रभार वसूल किया जाएगा.

2.15

यदि विदेशी क्रेता की ओर से विदेशी मुद्रा धन प्रेषण अग्रिम रुप से प्राप्‍त होता है, और ग्राहक मर्चेटिंग ट्रेड के विशिष्‍ट अनुरोध पर विदेशी आपूर्ति कर्ता को भुगतान किए जाने की तारीख तक राशि को भारतीय रुपयों में




कवर किए बिना विदेशी मुद्रा निधि को नोस्‍ट्रो खाते में रखे रहता है और बैंक खरीद एवं बिक्री विनिमय दर नहीं लगाता है

प्रत्‍येक संव्‍यवहार पर 0.1% की दर पर कमीशन प्रभारित किया जाएगा और बैंक ऐसे अग्रिम भुगतान पर कोई स्‍थान नहीं देगा या इस प्रकार प्राप्‍त विदेशी मुद्रा निधि के पेटे रुपयों में कोई अग्रिम प्रदान नहीं करेगा (न्‍यूनतम रु . 1000/-)

3.ए

आवक धन प्रेषण

3.ए

विनिमय एवं ब्‍याज की दरें लागू करना
टीटी के नकदीकरण/विदेशी मुद्रा मांग ड्राफ्टों, डांक अंतरण को आदि के भुगतान के उद्देश्‍य से विनिमय एवं ब्‍याज की दरें लगाया जाना निम्‍नानुसार होगाः

 

3.ए(i)

ग्राहकों को विदेशों में देय निजी चेकों, मांग ड्राफ्टों, आंतर्राष्‍ट्रीय मनी ओर्डरों, बैंकार्स भुगतान आदेशों की खरीद

लागू खरीद दर+  15 दिनांक की मार्गस्‍थ अवधि के लिए घरेली कमर्शियल दर पर ब्‍याज (आधार दर + 7%) (निर्यात के पेटे अग्रिम भुगतान के मामले में 15 दिनों की अवधि के लिए पैंकिंग ऋणों को लागू होने वाली ब्‍याज दर)

3.ए (ii)

विदेशी प्रतिनिधि के अनुदेशों के अंतर्गत प्रभावित प्रत्‍येक बेजमानती भुगतानों के संबंध में कमीशन

जब कभी प्राप्तियां हमारे पास के जमा खाते में जमा की जानी हो, तो कोई प्रभार नहीं

अन्‍य -  रु . 100/-

3.ए (iii)

जब कभी आवक धन प्रेषण मांग ड्राफ्ट/डाक अंतरण/भुगतान आदेश/तार अंतरण के द्वारा विदेशी मुद्रा में किया जाता है, लाभार्थी/ लाभार्थियां के बैंक, जैसा भी मामला हो, उनसे कमीशन वसूल किया जाएगा.

0.1 % न्‍यूनतम रु . 100/- एवं अधिकतम रु . 5000/-

 3 बी

वसूली हेतु बेजमानती लिखतः वसूली के लिए विदेश भेजे गए बेजमानती लिखतों पर कमीशन वसूल किया जाएगा.

0.1%  रु .  50/- एवं अधिकतम रु . 5000/-

3.सी

विदेशी मुद्रा के लिखत वसूली के लिए भारत के अंदर भेजे जाते हैं

निवासी लाभार्थी के पक्ष में जारी विदेशी मुद्रा के लिए भारत में वसूली हेतु भेजे गए लिखतों के संबंध में भारतीय संव्‍यवहारों पर लागू होने वाले प्रभार वसूल किए जाएंगे.

3. बी
(i)

जावक धन प्रेषण
सभी जावक धन प्रेषणों पर

रु . 10,000/- तक रु . 100/- एवं रु . 10000/- से अधिक की राशि पर रु . 200/-) ( यदि आयातों के पेटे अग्रिम धन प्रेषण किया जाता है 2.6 (ए) या 2.6 (बी) का 25%  अतिरिक्‍त प्रभार वसूल किए जाएंगे.)

(ii)

विदेशी मुद्रा यात्री चेक कमीशन

ग्राहक द्वारा देय समान रुपयों का 1 %  दर पर
इसमें निम्‍नानुसार छूट दी जा सकती है

शाखा प्रबंधक  मप्रश्रे III 50%
श्रेप्र IV  50% से अधिक

(III)

यहां लाभार्थी के अनुरोध पर प्राधिकृत डीलर द्वारा विदेश से प्राप्‍त विदेशी मुद्रा धन प्रेषण के पेटे विदेशी मुद्रा यात्री चेक जारी किए जाते हैं तब देय कमीशन

0.25%

(iv)

यहां उस विदेशी मुद्रा की राशि एफसीएनआर खाते में जमा की जाती है उस लाभार्थी बैंक के पक्ष में अदाकर्ता बैंक द्वारा उसी विदेशी मुद्रा में अपना मांग ड्राफ्ट जारी करके विदेशी मुद्रा के ड्राफ्ट का भुगतान किया जाता है

रु .  250 प्रति ड्राफ्ट

v

ईईएफसी खाता

 

 

जहां बैंक ग्राहक का ईईएफसी खाता नामे करके जावक धन प्रेषण करता है तब देय कमीशन

0.10 %  की दर पर न्‍यूनतम 10 यूएस डॉलर एवं अधिकतम 50 यूएस डॉलर या उसके समकक्ष रुप में       

4

गारंटी

 

4.1

बैंक द्वारा प्रभारों का स्‍कैन गारंटी की विशिष्‍ट देयता अवधि पर वसूल किया जाएगा. विशिष्‍ट देयता अवधि से तात्‍पर्य है गारंटी की वास्‍तविक वैधता अवधि + वह अतिरिक्‍त अवधि, जिस दौरान गारंटी तहत् बैंक पर दावा किया जा सकता है

 

4.2

भारत सरकार की 100%  काउंटर गारंटी के पेटे जारी गारंटियों (प्रोजेक्‍ट निर्यात के लिए जारी को छोड़कर) और 100% नकदी के पेटे जारी गारंटियों के मामले में या जहां गारंटियों केन्‍द्रीय एवं राज्‍य सरकारों तथा उनके स्‍वामित्‍व के निगमों/संस्‍थाओं/कंपनियों की आरे से जारी की जाती हैं या जहां प्रतिष्ठित आंतर्राष्‍ट्रीय बैंक के काउंटर क्षतिपूर्ति पत्र का समर्थन प्राप्‍त हैं.

4.3 एवं 4.4 में उल्‍लेखित सामान्‍य दरों का न्‍यूनतम 25%

 

4.3

गांरटियों के प्रकार एवं प्रभार

 

4.3.1

शिपिंग कंपनियों/एजेंसियों के पक्ष में लदान बिल की प्रस्‍तुति न हुई हो और सामान का क्लियरेंस करने हेतु जारी की जाती है.

  • बैंक द्वारा जारी साख पत्र के तहत् आयात के संबंध में

बी. एलसी में कवर न किया गया हो ऐसे आयात के संबंध में

रु .  500/- प्रति गारंटी

 

गारंटी जारी करते समय तीन मास के लिए 0.25% न्‍यूनतम रु .  500/-

यदि गारंटी की वैधता 3 मास से अधिक की हो, गारंटी की वैधता बनी रहने तक प्रतिमास या उसके भाग के लिए 0.10% की दर पर अतिरिक्‍त कमीशन

4.4 (i)

परियोजना निर्यात, जिनमें निम्‍नलिखित शामिल है, के लिए निर्यात निष्‍पादन गारंटी

(ए) बिड बैंड

(बी) अर्नेस्‍ट मनी हेतु बोंड

(सी) विदेशी क्रेता द्वारा भारतीय निर्यातक/कॉन्‍ट्रेक्‍टर को किए गए अग्रिम भुगतान हेतु गारंटियां

यदि गारंटियों ईसीजीएस काउंटर गारंटी द्वारा कवर की गई है, बैंक लागू दर पर कमीशन तथा ईसीजीसी प्रिमियम वसूल करेगा और वसूला गया प्रिमियम ईसीजीसी को भेजेगे. वर्तमान दरें निम्‍नानुसार हैं

इसीजीसी कवर   

75%     

90%

इसीजीसी कवर

0.80%  

0.95%

बैंक कमीशन  

0.45%  

0.35%

कुल लागत 

1.25%  

1.30%


यदि गारंटियां 100% भारत सरकार की काउंटर गारंटी/नकद जमा राशि के पेटे जारी की जाती है तो प्रभार 4.2 के अनुसार होंगे.

  • जो गारंटियां नकद जमाराशियों या ईसीजीसी/भारत सरकार की काउंटर गारंटियों से कवर नहीं की गई हैं, वहां 1% प्र.व. की दर पर कमीशन प्रभारित किया जाएगा यद्यपि ईसीजीसी कवर में छूट के मामलों पर आंतर्राष्‍ट्रीय प्रभाग द्वारा प्रत्‍येक मामले के आधार पर विचारार्थ भेजे जाएं
  • बिड बैंड के संबंध में कमीशन विदेश में किए जा रहे प्रोजेक्‍टों के लिए आपूर्ति हेतु बिड बोंड जारी करने पर कमीशन, उन्‍हें जारी करते समय बोंड की वैधता की पूर्ण अवधि के लिए 25% की सीमा तक वसूल किया जाएग
  • यदि बिड वा‍स्‍‍तविक रुप में पूर्ण होता है
तब शेष 75% कमीशन वसूल किया जाएगा. तथ्‍ंापि यदि बिड पूर्ण नहीं होता है, पूर्व में वसूल किए गए कमीशन के हिस्‍से को लौटाया नहीं जाएगा.      

4.4 (ii)

निर्यात निष्‍पादन गारंटियां, बिल बैंड इत्‍यादि (प्रोजेक्‍ट निर्यात्‍ के अलावा की) तथा आयात व्‍यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन निर्यात दायित्‍वों को कवर करने वाली निर्यात निष्‍पादन गारंटियां और बीड-निर्यातय से संबंध निर्यात गारंटियां/बिड बौंड

देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए प्रति मास 0.085% , जहां गारंटी की अवधि 3 मास से कम है, वसूला जाने वाला कमीशन गारंटीकृत राशि से 0.25% होगा. यदि जारी किए जाने की तारीख से -3- मास की अवधि से आगे गारंटियों का शीघ्र रिडम्‍पशन होता है, समाप्‍त न हुई अवधि अर्थात रिडम्‍पशन की तारीख तक की अवधि के लिए .0.50% कमीशन वापिस किया जाएगा.

प्रोजेक्‍ट निर्यात के अलावा के डिम्‍ड निर्यात/प्रत्‍यक्ष निर्यात से संबद्ध आपूर्ति के लिए बिड बौंड जारी करने हेतु कमीशन, उसे जारी करते समय बौंड की वैधता की पूर्ण अवधि के लिए उसकी 25%  की सीमा तक की वसूली की जाएगी. यदि बिड वा‍स्‍‍तविक रुप में पूर्ण होता है तब शेष 75% कमीशन वसूल किया जाएगा. तथ्‍ंापि यदि बिड पूर्ण नहीं होता है, पूर्व में वसूल किए गए कमीशन के हिस्‍से को लौटाया नहीं जाएगा.     

4.4(III)

भारत में माल की आयात को कवर करने हेतु आस्‍थगित भुगतान गारंटियां/ विदेशी मुद्रा प्रभारों की चुकौती

ऐसी गारंटियों के अंतर्गत देयता की राशि पर देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए गणना किए गए अनुसार प्रति तिमाही या उसके भाग के लिए तिमाही के प्रारंभ में ही 0.50%.

यदि प्रभारित किया जाने वाला कमीशन रु .  10,00,000/- तक है, समस्‍त राशि की वसूली अपफ्रन्‍ट की जाएगी.

यदि प्रभारित किया जाने वाला कमीशन रु .  10,00,000/- से अधिक है, वहां एसटी भी वसूला जाना होगा, जिसे निम्‍नलिखित शर्तों के अधीन अंचल प्राधिकारियों से विधिवत् अनुमोदन लेकर योग्‍यतानुसार निर्धारित उचित किश्‍तों में वसूल किया जाएगा.

जहां समस्‍त गारंटी कमीशन की वसूली अपफ्रन्‍ट की जाती है, कमीशन एवं विनिमय की दर (टीडी बिक्री दर) जो गारंटी जारी करने की तारीख पर लागू होगी, वह लगाई जाएगी. भविष्य में होने वाले किसी संशोधन के कारण गारंटी कमीशन में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा.

जहां समस्‍त गारंटी कमीशन की वसूली किश्तों के आधार पर की जाती है, कमीशन एवं विनिमय की दर (टीडी बिक्री दर) जो प्रत्‍येक किश्‍त की वसूली की तारीख पर लागू होगी, वह लगाई जाएगी.

किश्‍तों की चुकौती में चूक की स्थिति में, चूक की तारीख से वास्‍तविक भुगतान की तारीख तक घरेलू कमर्शियल दर पर ब्‍याज की वसूली की जाएगी.

4.4 (iv)

अन्य सभी गारंटियां

देयता की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रति मास 0.15%
जहां गारंटी अवधि 2 मास से कम है, वसूली योग्य कमीशन 0.25%
2 मास की अवधि के बाद गारंटी के समयपूर्व मोचन पर
समाप्त न हुई अवधि के लिए कमीशन का 50% बैंक के विवेकाधिकार पर वापिस किया जाएगा.

4.4 (v)

किसी भी गारंटी के लिए न्यूनतम प्रभार

रु . 500/-

5

5.1

विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध प्रभार

रद्द करना/जोड़ना

रु . 400/- प्रति बिक्री और खरीद अनुबंध

रु . 400/- प्रति बिक्री और खरीद अनुबंध

6

स्वीफ्ट प्रभार

रु . 500/- प्रति संदेश

 

jtvkt Ytf


 

7) uituitWt ltçittEâ

क्र सं

बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

संशोधित प्रभार
15.01.2011 से लागू
(फ्लोर)

1.

सेफ कस्‍टडी प्रभार

स्क्रिप - प्रति स्क्रिप रु .  5/-.  हर वर्ष या उसके किसी भाग के लिए न्‍यूनतम रु .  50/-
मुहरबंद लिफाफे – प्रत्‍येक लिफाफे के लिए हर वर्ष या उसके किसी भाग के लिए रु .. 100/-
मुहरबंद बक्‍से  - अधिकतम 200 घनइंच आकार के प्रत्‍येक बक्‍से  के लिए हर वर्ष रु ..500/-. बडे आकार के बक्‍से के लिए आनुपातिक रूप से अधिक किराया लिया जाता है.
बैंक की अपनी जमाराशि रसीद – कोई प्रभार नहीं. 

2.

स्क्रिप हैंडलिंग के लिए सेवा प्रभार

10 स्क्रिप्‍स या इसके किसी भाग के प्रत्‍येक ब्‍लॉक के लिए रु . 30/-,  प्रति खाता न्‍यूनतम रु . 30/-

3.

एक ही शाखा में एक खाते से दूसरे खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण 

प्रतिभूतियों के प्रस्‍तुतीकरण / आहरण के प्रभारों का 50%  ( प्रत्‍येक मद के लिए रु . 2/ प्रत्‍येक प्रसंग में न्‍यूनतम रु . 30/-

4.

प्रतिभूतियों को बंधक से सेफ कस्‍टडी में अंतरित करना

उपरोक्‍त 2 के अनुसार

6 धारण का प्रमाणपत्र जारी करना रु . 30/- प्रतिवर्ष
7 लाभांश / ब्‍याज वॉरंट के कलेक्‍शन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रस्‍तुत करना 1%, प्रति वॉरंट न्‍यूनतम रु . 30/- 
8 प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री / भुनाना 1%, प्रति संव्‍यवहार  न्‍यूनतम रु . 30/-
9 ग्राहक के हस्‍ताक्षर का अधिप्रमाणन
प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र के तहत लाभार्थियों के लिए कुछ नहीं
अन्‍यों के लिए प्रत्‍येक प्रसंग में रु. 100/-(ग्रामीण शाखाओं में - प्रत्‍येक प्रसंग में रु. 20/-)
10 कोई बाकी नहीं प्रमाणपत्र प्रत्‍येक प्रसंग में रु . 500/-
11 क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्‍ध कराना (राय तथा पहचान के साथ)
3 से 12 महीने पुरानी प्रत्‍येक मद के लिए रु . 50/-
12 महीनों से अधिक प्रत्‍येक मद के लिए रु . 200/-
12 पुराने रिकार्ड से संबंधित पूछताछ नि:शुल्क
13 समाशोधन में प्रस्‍तुत चेकों की स्थिति का पता करना ग्राहक के अनुरोध पर पारित न हुई अप्रभावी राशि के पेटे आहरण (तदर्थ) प्रत्‍येक रु. 1/- लाख या उसके किसी भाग के लिए रू. 25/-, न्‍यूनतम प्रभार रु. 25/- और अधिकतम रु. 500/- ले लिए जाएं.
14 पारित न हुई अप्रभावी राशि के पेटे आहरण प्रत्‍येक फोटो / प्रत्‍येक प्रसंग में रु . 100/-
15 फोटो का अधिप्रमाणन नकदी हैंडलिंग प्रभार
नकदी जमा के लिए
(आधार शाखा को लागू एवं स्थानीय गैर-आधार सीबीएस शाखाओं को लागू)

आधार शाखा में
(ए) बचत बैंक खाते:
प्रति दिन रु . 1,00,000/- तक कोई प्रभार नहीं
(बी) बचत बैंक खाते के अतिरिक्त :
प्रति दिन रु . 50,000/- तक कोई प्रभार नहीं
(ए) एवं (बी) में उल्लेखित राशि से अधिक होने पर, 1,00,000/- (बचत बैंक खाते)  रु . 50,000/-  (अन्य खाते) प्रति दिन से अधिक की राशि पर रु . 25/- प्रति रु . 50,000/-  एवं उसका भाग की दर से प्रभार वसूल किए जाएंगे.
गैर-आधार शाखा
रु . 50,000/- तक कोई प्रभार नहीं
रु . 50,000/- से अधिक – उक्त प्रभारों से 50% अधिक+एसटी

 

 

jtvkt Ytf

8)AuÀtdt

क्र सं

बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

संशोधित प्रभार
15.01.2011 से लागू
(फ्लोर)

1.ए) प्रोसेसिंग प्रभार

एक समान प्रोसेसिंग एवं अपफ्रंट दस्तावेजीकरण प्रभार.

निधिगत कार्यशील पूंजी
रु . 50,000/- से ऊपरप्राथमिकता प्राप्‍त अग्रिम  
-   -शून्य-    
अन्‍य सभी   - न्यूनतम  रु . 250/-

रु . 50,000/-  से ऊपर    प्राथमिकता प्राप्‍त अग्रिम  
रु .. 2/- लाख.  तक-शून्य-    

अन्‍य सभी  -- रु . 750/-

रु . 2/- लाख से ऊपर -  @ 0.25%
एवं रु . 1/- करोड़ तक न्‍यूनतम रु . 1000/-

 

1/- करोड़ से ऊपर    -   @ 0.20% न्‍यूनतम  रु . .25000/-

अधिकतम  रु . 500000/-

 

गैर-निधिगत कार्यशील पूंजी

रु ..50000/- से ऊपर प्राथमिकता प्राप्‍त अग्रिम   .  
-   -शून्य-

अन्‍य सभी अधिकतम  रु . 250/-

रु . 50000/-  से ऊपर प्राथमिकता प्राप्‍त अग्रिम  
रु . 2/- लाख.  -- तक - -शून्य-    

अन्‍य सभी -- रु . 750/-

रु . 2/- लाख से ऊपर @ 0.25%
एवं - रु . 1/- करोड़  तक अधिकतम  रु . 1000/-

 

. 1/- करोड़ से ऊपर @ 0.10% न्‍यूनतम 25000/-

अधिकतम  रु . 500000/-

मांग ऋण / आवधिक ऋण / डीपीजी

 रु . 50000/-प्राथमिकता प्राप्‍त अग्रिम
तक -शून्य-    

अन्‍य सभी अधिकतम रु . 250/-

रु . 50000/- से ऊपर प्राथमिकता प्राप्‍त अग्रिम
से रु . 2/- लाख.  तक-शून्य-    

अन्‍य सभी-- रु . 750/-

रु . 2/- लाख से ऊपर-  @ 0.25%
एवं रु . 1/- करोड़ तकअधिकतम रु . 1000/-

 

  रु .  1/- करोड़ से ऊपर-   @ 1.0% एवं 5 करोड़ तक रु . 5 करोड़ से ऊपर - 0.75% तक सीमा न्‍यूनतम  रु . 5 लाख अधिकतम रु . 50 लाख
1.बी) गैर निधि आधारित का.पूं. बिन-निधिगत  - – सामान्‍य प्रभार

मांग ऋण / आवधिक ऋण / डीपीजी : मांग ऋण / आवधिक ऋण के लिए कोई समीक्षा प्रभार नहीं. (मांग ऋण / आवधिक ऋण  के लिए एक समान प्रभार केवल एक बार प्रभारित किया जाएगा)

1.सी)

गैर निधि आधारित व्यवसाय के लिए  प्रोसेसिंग प्रभार(डीपीजी व दीएसीएल को छोड़ कर)
-निधि आधारित व्यवसाय पर लागू हमारे प्रभारों का 50% अर्थात रु . 0.10%, अधिकतम रु . 500000/- 

नोट करें - निधि आधरित कुल कार्यशील पूंजी और गैर निधि‍ आधारित पर मिलाकर कुल प्रोसेसिंग प्रभार रु . 500000/- 
से अधिक नहीं होने चाहिए. 
ध्‍यान दें – बिल पुनर्भुनाई योजना के तहत अग्रिमों को निधि आधारित सीमा माना जाता है. 

1 (ए) मद के अनुसार

 

1.डी) तदर्थ मंजूरी के लिए प्रोसेसिंग प्रभार

तदर्थ अवधि के लिए वर्तमान सीमा से अधिक के तदर्थ भाग के लिए लागू दर पर आनुपातिक आधार पर

प्रोसेसिंग प्रभार अलग-अलग  सीमा के बजाय समग्र सीमा पर वसूल किया जाना है.

अन्‍य सामान्‍य प्रावधान:

सभी नये खातों पर उपरोक्त प्रभार का 50% प्रभार अपफ्रंट वसूल किया जाना है, यदि-

  1. यदि सीमा मंजूर की जाती है और उसका उपभोग किया जाता है तो शेष 50% की वसूली उपभोग के समय की जानी है.
  2. यदि सीमा मंजूर की जाती है परंतु उसका उपभोग नहीं किया जाता है, तो वसूले गए प्रभार वापसी-योग्य नहीं होंगे. 
  3. यदि सीमा मंजूर नहीं की जाती है तो वसूले गए प्रभार वापसी-योग्य होंगे..
  4. अग्रणी बैंक प्रभार :

 

संपार्श्विक खातों में समस्त आकलित निधिगत और बिन-निधिगत का.शी. पूंजी सीमा पर 0.20% प्रति वर्ष
- - न्‍यूनतम रु . 150000/-
अधिकतम  रु . 25/- लाख
(जहां पर अग्रिम बैंक प्रभार लिया जाता है, वहां मद 1(ए) मद के अनुसार अलग से कोई प्रभार वसूला नहीं जाएगा.

  1. रु . 10 लाख तक कृषि अग्रिम पर कोई प्रभार नहीं
  2.  साख पत्र के अंतर्गत बीपी/बीडी पर कोई प्रभार नहीं (नियमित/तदर्थ सीमाएं)
  3. फूड प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण पर विकेन्द्रीत योजना के अंतर्गत आवधिक ऋण पर प्रोसेसिंग प्रभार आवधिक ऋण के सामान्य प्रभारों का 150%
 

फ्रंट-एंड शुल्क

(अर्थात अप-फ्रंट शुल्क)
ऊपर 1.डी के अनुसार
1.ई) एक अग्रिमों के संबंध में प्रिंसिपल में सहमति देने के लिए प्रसंस्करण शुल्क खाता 5 करोड़ रुपए तक की - कोई नहीं

5 रु10 करोड़ रुपए से करोड़ रुपए से ऊपर-25,000/-

ऊपर रु .10 करोड-रु .2 लाख का शुल्क अग्रिम चाहिए प्राप्त करने के लिए ( अप्रतिदेय ) .

( लागू के रूप में अन्य एकीकृत शुल्क स्वीकृति पर बरामद करने के लिए)
 

ख) प्रतिबद्धता प्रभार -

प्रतिबद्धता प्रभार हैं / कार्यशील पूंजी की सीमा के अग्रिम खाते के लिए उपयोग तहत निधि आधारित काम कर 100 लाख के पूंजी सीमा (एक करोड़) के साथ और ऊपर गैर के उपयोग के मामले में लगाया

जहां औसत उपयोग सीमा के 60% तक या के रूप में QIS बयान में संकेत दिया है, कोई प्रतिबद्धता प्रभार अलग से बरामद करने के लिए.

जहां औसत उपयोग नीचे सीमा के 60% या के रूप में QIS बयान में संकेत दिया है, प्रतिबद्धता प्रभार recovered@0.50% प्रति वर्ष होने के लिए निकम्मा हिस्से के लिए (अप्रयुक्त भाग की सीमा के बीच का अंतर है या QIS बयान के अनुसार उपयोग घोषित वास्तविक औसत उपयोग कम)

क्रेडिट की रेखा के मामले में, गैर निधि सुविधा का औसत उपयोग भी उपयोग तहत कुल पहुंचने के लिए उपयोग के रूप में गिना जा सकता है.

1. एफ)

सामने वाले किनारे का शुल्क
(यूपी सामने फीस यानि)

1.डी प्रति जैसा कि ऊपर

 

गारंटी

2. ए अ) देशी गारंटी पर कमीशन

कार्यनिष्‍पादन गारंटी :
0.20% प्र. मा.

वित्तीय गारंटी
0.25% प्र. मा.

(जारी करते समय प्रभार दावा अवधि, यदि कोई हो, सहित की अवधि के लिए वसूल किए जाने हैं. मास के भाग को पूरा मास माना जाएगा)
रियायत: यदि 100% नकद मार्जिन उपलब्ध कराया जाता है (एफडीआर सहित) तो उक्त कमीशन में @25%

अन्य बैंकों द्वारा गारंटीकृत देशीय गारंटियों /कम्फर्ट-पत्र पर कमीशन सामान्य प्रभार उपरोक्तानुसार
2.बी समाप्ति की तारीख से पहले रद्द करने हेतु प्रस्‍तुत गारंटियों के लिए रिफंड जारी किए जाने की तारीख से/विस्तारण की तारीख से समाप्त न हुई अवधि के लिए प्रभारित कमीशन का 50%(समाप्त न हुई अवधि के मास के भाग को अनदेखा किया जाए)

2.सी

ग्राहक के अनुरोध पर लाभार्थियों के प्रति दायिवों के निर्वाह पर न्‍यायालय द्वारा लगाई गई पाबंदियों की वजह से, जहां गारंटी की प्रार्थना नहीं की गई हो, गारंटी की वैधता की अवधि बढाई जाना.

गारंटी की वैधता की अवधि बढाई जाना

बढ़ाई गई अवधि (दावा की अवधि सहित) के लिए उक्त 2.ए में की गई गणना के अनुसार उपरोक्त दर पर

2.डी

बैंक द्वारा गारंटी के तहत किया गया प्रेषण, सह स्‍वीकृति या तत्‍सम दायित्‍व

शून्य

2.ई स्टाफ सदस्यों से भी उपरोक्त दरों पर गारंटी कमीशन वसूल किया जाए. उपरोक्त दरों पर गारंटी कमीशन एवं प्रोसेसिंग प्रभार स्टाफ सदस्यों से भी वसूल किया जाए. परंतु जब गारंटी स्टाफ सदस्यों के आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए जारी की जाती है, तब कोई कमीशन वसूल न किया जाए.
3 दस्तावेजीकरण प्रभार
(केवल निधिगत)

(प्रभार उक्त 1(ए) के अनुसार एक समान)

अन्य शर्तें
कॉर्पोरेट खाते – कंपनी पंजीयक के पास प्रभार पंजीकृत करने के लिए किए गए वास्‍तविक खर्चे अतिरिक्‍त तौर पर वसूल किए जाएं. 

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों को छूट

रु . 2/- लाख तक दस्तावेजी  प्रभार शून्य
रु . >2/- लाख से रु . 10/- लाख तक उक्त प्रभारों का 50%

 

टिप्पणी: कब प्रभारित किया जाए
नई मंजूरियां(डीपीजी, मीयादी साखपत्र एवं वितीय गारंटियों सहित समग्र निधिगत सीमा)
संवितरण से पहले दस्तावेजों का सेट प्राप्त करते समय
वर्तमान सीमा सहित खाते की समीक्षा
यदि कोई नया/अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त न किया जाना हो तो कोई प्रभार नहीं.
बढ़ाई गई सीमा सहित खाते की समीक्षा
समग्र अतिरिक्त सीमा की राशि के लिए
तदर्थ सीमा – तदर्थ सीमा हेतु अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करते समय
एलएडी लेते समय   -  कोई प्रभार नहीं

अन्य शर्तें:

कॉर्पोरेट खाते – कंपनी पंजीयक के पास प्रभार पंजीकृत करने के लिए किए गए वास्‍तविक खर्चे अतिरिक्‍त तौर पर वसूल किए जाएं. 

कोई देय नहीं प्रमाणपत्र या सीपी जारी करने के लिए – प्रत्‍येक प्रसंग में रु . 10000/- ( जहां बैंक जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंट प्रभार आईपीए के रूप में वसूल करता है वहां नहीं लगाए जाएं)

4 बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के निरीक्षण के विषय में प्रभार (खुदरा ऋणों के अतिरिक्त)

सीमा-सहित के खाते
रु .  500000/- तक   शून्य

> रु . 500000 रु . 1 करोड़ तक – रु . 1000

> रु . 1 करोड़रु . 5000

उपरोक्‍त के अलावा वास्‍तविक वाहन खर्चे और जेबी खर्चे, जिनकी प्रतिपूर्ति की गई हो, वसूल किए जाएं. 

* रु . 5/- करोड और उससे की सीमावाले खातों के स्‍टॉक ऑडिट के लिए, जो समवर्ती लेखापरीक्षकों को सौंपा गया हो, के प्रभार क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार वास्‍तविक आधार पर सेवा कर सहित, वसूल किए जाएं. 

रु . 10 लाख तक के कृषि अग्रिमों के लिए कोई निरीक्षण प्रभार नहीं.

कृषि ऋणों के लिए कोई निरीक्षण प्रभार नहीं.

5 खरीदे गए / भुनाए गए बिल या उनके पेटे अग्रिम
विनिमय / कमीशन

निरीक्षण पूर्व प्रभार एक समान प्रोसेसिंग  प्रभारों में शामिल हैं. परंतु निरीक्षण पश्चात प्रभार वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वसूल किए जाने हैं.

चेक / बिलों के लिए

35 पैसे % की दर से विनिमय + कलेक्‍शन प्रभार

 77 पैसे% की दर से विनिमय + कलेक्‍शन प्रभार

चेक / बिलों के लिए

 

टिप्पणी: उपरोक्त में (ए) के लिए 10 दिनों और (बी) के लिए 14 दिनों के लिए ब्याज शामिल है.

1 अदत्त लौटाए गए चेकों/लिखतों पर खरीद की तारीख से 11/15 वे दिन, जैसा भी मामला हो, से प्रतिपूर्ति की तारीख तक @ 2% +(आधार दर + 7%)प्र.व. की दर पर दंडात्मक ब्याज

2 चेकों/लिखतों पर 11/15 वे दिन, जैसा भी मामला हो, से लागू  दर से 2% अधिक दर पर अतिदेय ब्याज  प्रभारित किया जाएगा.

टिप्पणियां:
3 सभी मामलों में ब्याज के अतिरिक्त संबद्ध स्लैब (अनुभाग III -1 )  पर लागू होने वाले नेमी वसूली प्रभार वसूल किए जाएंगे.

4. वसूलीकर्ता बैंक का कोई प्रभार हो तो उसकी पूर्ण वसूली की जानी चाहिए.
5. जब बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत बट्टाकृत करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तब प्रवर्तमान दरों पर बट्टा काटने के अलावा बिलों को सीडबी/आईडीबीआई को भेजने में हुए वास्तविक वाहन-व्यय एवं फुटकर व्यय की प्रतिपूर्ति आदि जैसे वास्तविक प्रभारों की वसूली की जाएगी.

6. वास्तविक प्रतिपूर्ति की तारीख से तात्पर्य है :

ए) जहां बिल हमारी शाखा को भेजा गया हो, तब जिस तारीख पर अदाकर्ता केन्द्र पर वास्तव में निधियां प्राप्त होने की तारीख
बी) जहां बिल अन्य बैंकों को भेजे गए हों या लिखत अदत्त लौटाए गए हों, क्रेता शाखा में बी.पी की प्रविष्टि कोरिवर्स करने की तारीख

7. आपूर्ति बिलों की वसूली के लिए कमीशन शेड्यूल के अनुसार (अनुभाग III-3)  के अनुसार प्रभारित किया जाएगा.

8. खरीदे गए/भुनाए गए बिलों के संबंध में मूल अनुदेशों में परिवर्तन 50/- प्रति अनुरोध.

6 देशी साखपत्रों के लिए प्रभार
6.1

हमारी शाखाओं पर आहरित लिखतों पर

अन्‍य बैंकों पर आहरित लिखतों के लिए, जहां हमारी शाखा नहीं है

एक समान प्रभार (प्रतिबद्धता + मीयाद)

30 दिनों तक के दर्शनी साखपत्रों के लिए -0.70%

30 दिनों से अधिक. 20 %

अवधि की गणना एलसी खोलने की तारीख से वैधता की अंतिम तारीख+बिल की मीयाद और उसका भाग एक मास के रूप में गणना में लिया जाना चाहिए.

6.2

प्रतिबद्धता प्रभार

न्यूनतम रु . 5000/-

6.3

साखपत्र का विस्‍तार / संशोधन

प्रति संशोधन रु . 500/- +विस्तारित अवधि के लिए उक्तानुसार लागू  एकसमान प्रभार

प्रति संशोधन रु . 500/- . यदि साखपत्र के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो साखपत्र के अंतर्गत बकाया देयताओं पर अतिरिक्त राशि के लिए एलसी की स्थापना के लिए उक्तानुसार प्रभार लिए जाएंगे.

विसंगति शुल्क- 0.15 % न्‍यूनतम रु . 500/- अधिकतम रु . 10000/-

6.4

आवर्ती साख पत

उपरोक्तानुसार आवर्ती साखपत्र खोलते समय और प्रत्येक पुनर्स्‍थापना पर पुनर्स्‍थापना की राशि पर, पुनर्स्‍थापना की अवधि एवं बिल की मीयाद

टिप्‍पणी
1) जब साखपत्र खोला जाता है या संशोधित किया जाता है तब ये प्रभार वसूल किए जाएं और किसी भी स्थिति में, चाहे ऋण रद्द किया जाए या अंशतः प्राप्‍त किया जाए या ऋण का इस्‍तेमाल करने से पहले ही समाप्‍त हो जाए, तो भी  रिफंड नहीं दिया जाए.
2) टेलेक्‍स / फैक्‍स और केबल प्रभार अतिरिक्‍त रूप से वसूल किए जाएं. 
3)संपूरक  साखपत्र जारी करते समय, संपूरक  साखपत्र द्वारा दी जानेवाली गारंटी के स्‍वरूप के आधार पर वित्तीय या कार्यनिष्‍पादन गारंटी पर लिए जानेवाले कमीशन के समरूप कमीशन वसूल किया जाए. 

6.5

 

अन्‍य प्रभार
1 .साखपत्र की सूचना (जब खोलनेवाला बैंक और सूचना देनेवाला बैंक भिन्‍न हों, तभी) रु . 500/-
2 .साखपत्र की पुष्टि  (जब खोलनेवाला बैंक और सूचना देनेवाला बैंक भिन्‍न हों, तभी) अतिरिक्त पुष्टि के लिए  एलसी की राशि पर वैधता की अवधि और मीयाद के लिए  0.20% प्र.मा.
3) अंतरणीय साखपत्र 

प्रत्येक अंतरण पर रु . 500-  चाहे पूर्ण या उसका भाग)

4) हस्‍तांतरण प्रभार 500/-
5)  साखपत्र के तहत प्राप्‍त बेजमानती भुगतान 500/-
6)  व्‍यापारिक इनवाइसेस का अधिप्रमाणन ए) परक्रामण के समय-  शून्य
बी) बाद में प्रत्येक प्रसंग पर रु . 50/- प्रति इनवाइज़

7)  दस्‍तावेजों में त्रुटियों की वजह से गारंटी

 

ग्राहक की गारंटी में शामिल होने या ग्राहकों की तरफ से दूसरे बैंक को गारंटी देते समय साखपत्र के तहत निगोशिएट किए गए दस्‍तावेजों में त्रुटियों के विषय में

ए) यदि भुगतान लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है- 0.25% कमीशन न्‍यूनतम रु . 500/-
बी) यदि हिस्सा नहीं दिया जाना -500/-

7.

ऋण संबंधी राय देने के लिए (राय तथा परिचय)

रु . 500/-
विदेशी बैंक के मामले में $ 50

8.

ऋण संबंधी नये क्षेत्र
निधिगत सीमाओं के भीतर, गैर निधिगत सीमाओं के भीतर तथा निधिगत व गैर निधिगत सीमाओं में परस्‍पर परिवर्तनशीलता

तदर्थ/अस्थायी प्रभार्यता पर प्रभारित किया जाए: 0.25% कमीशन न्‍यूनतम रु . 500/- एवं अधिकतम -रु . 1000/-

9. सभी प्रकारों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना

 

जैसे पारी पासू प्रभार, संपूर्ण प्रभार, दूसरा प्रभार इत्‍यादि को स्‍वीकृति हेतु
अनापत्ति प्रमाणपत्र देना (संघीय खातों में अनापत्ति प्रमाणपत्र / पारी पासू पत्र देने के मामले में लागू नहीं)

निम्नलिखित सीमा वाले खाते:

रु . 25/- तक - रु . 500/-
रु . 25/- से अधिक -रु . 5000/-

9.2

सावधि ऋण / मांग ऋण के विषय में चुकौती अनुसूची में संशोधन

सीमाएं

प्रभार

रु ..10/- लाख तक

रु ..250/-

रु ..10/- लाख से अधिक और  रु.1/- करोड तक

रु ..2000/-

रु ..1 करोड से अधिक

रु ..5000/-

कृषि अग्रिमों के संबंध में चुकौती-अनुसूची में संशोधन के लिए कोई प्रभार नहीं

9.3

मंजूरी की अन्‍य नियम व शर्तों में आशोधन   

निम्नलिखित सीमा वाले खाते

रु ..1/- करोड तक आशोधन के लिए

रु ..1000/-प्रत्येक

रु ..1/- करोड से अधिक आशोधन के लिए रु ..5000/-प्रत्येक

9.4

एस्‍क्रो / टीआरए खाते खोलने / परिचालित करने के लिए शुल्‍क ( न्‍यास और रिटेंशन खाता)

सीमा में हमारा हिस्सा


रु ..5/- करोड तकरु ..100000/-
रु ..5- करोड से अधिक व  रु ..10/- करोड तक   रु ..200000/-
व  रु ..10/- करोड से अधिक रु ..500000/-
सीडीआर खातों के मामले में प्रभार सीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार

9.5

तकनीकी व आर्थिक व्‍यवहार्यता

(टीईवी) अध्‍ययन और तकनीकी व आर्थिक व्‍यवहार्यता अध्‍ययन रिपोर्ट को अधिप्रमाणित करने के लिए प्रभार

परियोजना लागत
रु ..15/- करोड तक –

टीईवी अध्‍ययन बैंक द्वारा - रु ..1/- लाख

टीईवी अध्‍ययन ग्राहक द्वारा – परामर्श शुल्क +  रु ..25000/-

>परियोजना लागत > रु ..15/- करोड एवं रु . 300 करोड़ तक – परियोजना लागत का 0.050%, न्यूनतम रु . 2/-लाख
>रु . 300 करोड़ (जहां टीईवी अध्‍ययन पीएफडी द्वारा किया जाता है) – प्रत्येक मामले के आधार पर

9.6 टीईवी अध्‍ययन (ग्राहक के साथ बांटी जानी हो)

परियोजना लागत
रु ..15/- करोड तक –
टीईवी अध्‍ययन बैंक द्वारा - रु ..3/- लाख

परामर्शदाता द्वारा – परामर्श शुल्क+ परियोजना लागत
रु ..15/- करोड एवं
रु . 300 करोड़ तक –
लागत का 0.15% +एसटी
न्यूनतम रु . 3/-लाख एवं अधिकतम रु . 30/-+एसटी

(परामर्श शुल्क की अधिकतम सीमा परामर्शदाता के पैनल को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी)

9.7 टीईवी रिपोर्ट को अधिप्रमाणित करना जहां परियोजना लागत >रु . 300 करोड़ है - >रु . 50000

9.8

टीईवी अध्‍ययन से छूट:

(जहां टीईवी अध्‍ययन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दी जाती है)
रु ..5/- करोड तक-शून्य-
रु ..5- करोड से अधिक  रु .. 50000/- ( बैंक द्वारा लिए गए अतिरिक्त जोखिम के लिए  प्रभार नेमी प्रोसेसिंग प्रभार से अतिरिक्त वसूला जाएगा.)
टीईवी अध्‍ययन प्रभार से अतिरिक्त सभी फुटकर व्यय का वहन ऋणकर्ता द्वारा किया जाएगा.

 

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9) Qv dtèO qtcttf

क्रम सं

बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

सेवा प्रभार (फ्लोर दरें)
15.01.2011 से प्रभावी

एनएसडीएल एवं सीडीएसएल दोनों के लिए

1.

खाता खोलना

शून्य

2.

खाता बंद करना

शून्य

3.

कस्‍टडी प्रभार

शून्य

4.

वार्षिक रखरखाव प्रभार

  • नये खातों के लिए- प्रथम वर्ष – शून्य
  • दूसरे वर्ष से - रु .  250/- प्रति वर्ष

अन्‍यों के लिए
- रु .  550/- प्रति वर्ष 

5.

वार्षिक रखरखाव प्रभारों की वसूली

1.  वार्षिक रखरखाव प्रभारों की वसूली नये खातों में मासिक आनुपातिक आधार पर और उसके बाद प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को की जाएगी.
2.  3 वर्षो के वार्षिक रखरखाव प्रभार अग्रिम रूप से दे दिए जाएं तो वार्षिक रखरखाव प्रभारों में 10 % छूट दी जाएगी. 

6.

संव्‍यवहार प्रभार (बिक्री)

इक्विटी लिखतें) बिक्री (मार्केट और ऑफ मार्केट) सभी मार्केट और ऑफ मार्केट सहित के प्रकार के संव्यवहारों के लिए बाजार मूल्‍य का 0.03%, प्रति संव्‍यवहार न्‍यूनतम रु .. 20/-
(ऋण-पत्र और कमर्शियल पेपर्स)  बिक्री (मार्केट और ऑफ मार्केट)
ट्रेजरी शाखा के लिए रु .. 500/- फ्लैट प्रति संव्यवहार
अन्य ग्राहकों के लिए बाजार मूल्‍य का 0.03%, प्रति संव्‍यवहार न्‍यूनतम रु . 20/-

 

7.

7.ए

 

डी मॅट प्रभार

डी मॅट प्रभार / रिमॅट रिटर्न हैंडलिंग प्रभार  *

(प्रत्येक  प्रमाणपत्र के लिए रु . 3/-, न्‍यूनतम रु . 30/- + वास्‍तविक डाक / कूरियर खर्चे
प्रत्येक विवरणी के लिए रु .. 30/-*
(किसी तकनीकी कारणों से (बैंक की कोई चूक न हो) शाखा को लौटाए गए अन्- डिमेटेड, अन्- रिमेटेड शेयर-रिटर्न, जिन्हें रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट/ग्राहक को पुन: भेजना आवश्यक हो) 

8.

रिमॅट / पुनर्खरीद

प्रत्‍येक आईएसआईएन के लिए रु . 30/- + वास्‍तविक डाक / कूरियर खर्चे

9.

बंधक बनाना / पुष्टि / प्रार्थना

प्रत्‍येक आईएसआईएन के लिए एक समान रु . 100/- (बंधक को लागू करने के लिए अनुरोध)

10.

अतिरिक्‍त खाता विवरण

हर बार रु . 20/-  

11

हस्‍ताक्षर सत्‍यापन या प्रत्‍येक आईएसआईएन के‍ लिए कोई अन्‍य प्रमाणपत्र

प्रत्‍येक हस्‍ताक्षर / प्रमाणपत्र के लिए रु . 50/-

12.

खाता फ्रीज / डी फ्रीज करना

प्रत्‍येक अनुरोध के लिए रु .. 50/-

13.

अन्‍य प्रभार

लेखनसामग्री प्रभार
(क)  खाता खोलने का फार्म - शून्य
(स्‍टैंप पेपर प्रभार वास्‍तविक आधार पर वसूल किए जाएं)
(ख)  10 पन्‍नों का एक डीआईएस बुकलेट खाता खोलते समय निःशुल्‍क दिया जाएगा और उसके बाद डीआईएस 10 पन्‍नों के प्रत्‍येक बुकलेट के लिए रु .. 20/- प्रति बुकलेट की दर से प्रभार वसूल किया जाएगा. 

(ग) पता / ईसीएस में परिवर्तन के लिए रु .. 26/-

रु .. 30/- (बीओबी बैंक के ब्यौरे/ ईसीएस को अद्यतन करने प्रधान कार्यालय कोई प्रभार नहीं)

14.

खाता बंद करने के बाद एक डीपी से दूसरे डीपी को प्रतिभूतियां अंतरित करना

जब लाभार्थी स्‍वामी (बीओ) उसके खाते में रखी गई सारी प्रतिभूतियां उसी डीपी की दूसरी शाखा में या उसी डिपॉजिटरी के दूसरे डीपी में या दूसरी डिपॉजिटरी में अंतरित करता है तब खाता बंद करने के बाद, कोई प्रभार नहीं लगाए जाए, बशर्ते बीओ के अंतरणकर्ता डीपी और नये प्राप्‍तकर्ता डीपी के खाता / खाते एक जैसे हों यानी सभी तरह से समरूप हों.

15.

अन्य शर्तें

 

डिमेट खाता बंद किए जाने पर एएमसी की वापसी तिमाही आधार पर सीडीएसएल और एनएसडीएल खोलने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी.संदर्भ के लिए सेबी परिपत्र सं सीआईआर:एमआईआरडी:डीपी:20:2010 दिनांक 1 जुलाई 2010 देखें.(यदि खाता जुलाई मास में बंद किया जाता है, एएमसी की वापसी वित्तीय वर्ष के बाकी की दो तिमाहियों को लागू होगी.)
ऊपर की सूची में शामिल न की गई सेवाओं के लिए अलग से शुल्‍क लगाया जाएगा. 
उपरोक्‍त सभी प्रभार सभी व्‍यक्तियों, गैर व्‍यक्तियों, सीडीएसएल और एनएसडीएल के लिए समान रूप से लागू होंगे एएमसी की वापसी. तथापि, वार्षिक रखरखाव शुल्‍क व्‍यक्तियों और  गैर व्‍यक्तियों के लिए भिन्‍न होंगे. -नॉन ज्‍युडिशियल स्‍टैंप पेपर की लागत ग्राहक को वहन करनी होगी. -ऊपर की सूची में शामिल न की गई सेवाओं के लिए अलग से शुल्‍क लगाया जाएगा.-प्रभारों में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है.

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10) GòtQãlt

 

 

एटीएम डेबिट कार्ड/ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड

15.01.2011 से लागू

1.

वार्षिक शुल्क

प्रथम वर्ष नि:शुल्‍क बाद में 100 प्रति वर्ष

2

अतिरिक्त कार्डस 

प्रथम वर्ष नि:शुल्‍क बाद में 100 प्रति वर्ष

3.

नवीकरण प्रभार

10 वर्ष पश्‍चात नवीकरण: नवीकरण प्रभार नि:शुल्‍क

4.

कार्ड बदलने के प्रभार (भारत में)

रु . 200/- प्रत्येक बार

5.

पिन का पंजीकरण

रु .150/- प्रति रजिस्ट्रेशन

6.

बैंक ऑफ बडौदा एटीएम
नकद आहरण शेष की जानकारी

नि:शुल्‍क

7

नैशनल फायनान्शियल स्विच के सदस्‍य बैंकों के एटीएम नकद आहरण/शेष की जानकारी

नि:शुल्‍क

रु .10/- प्रत्येक ऐसी मूल्यवर्धित सेवा के लिए

8

अन्‍य विसा सदस्‍य बैंकों के एटीएम (विदेश में)
नकद आहरण/   
शेष की जानकारी

अन्‍य विसा सदस्‍य बैंकों के एटीएम (विदेश में)
नकद आहरण/   
शेष की जानकारी

रु . 200/- प्रति आहरण

रु . 75/- प्रति पूछताछ

 

रु . 10/- प्रत्‍येक नकद लेनदेन न हो ऐसे संव्यवहारों के लिए

9

अन्य बैंकों के एटीएम नकद आहरण/शेष की जानकारी

बचत बैंक ग्राहकों के लिए एक मास में 5 संव्यवहार नि:शुल्क, उसके बाद प्रत्येक संव्यवहार पर रु . 20/- का नोमिनल प्रभार वसूल किया जाएगा.
चालू खाता ग्राहकों के लिए प्रत्येक संव्यवहार पर रु . 20/-

10

चार्ज स्लिप को पुनः प्राप्‍त करने का प्रभार

रु . 400/- प्रत्येक परिवर्तन के लिए

11.

खाते से ओवरड्राफ्ट होने पर प्रभार   

 रु . 100/- प्रत्येक बार

12.

रेलवे और पेट्रोल  पंपों के संबंध में अधिभार

 रु . 100/- प्रत्येक बार


ltçitt Gòf jttudtgt Xtmy mè.

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(11) lttdttXet

 

क्रम संख्‍या

बैंकिंग सेवा का क्षेत्र

सेवा प्रभार
दि. 01.10.2006

1.

(उपरोक्‍त सभी सेवाओं / गतिविधियों को लागू)
ए) डाक और दूर संचार प्रभार

अ) सामान्‍य डाक – वास्‍तविक, न्‍यूनतम रु . 10/-
आ)  पंजीकृत डाक - वास्‍तविक, न्‍यूनतम रु . 50/-
इ)  तार / लंबी दूरी के (एसटीडी) फोन व फैक्‍स - वास्‍तविक, न्‍यूनतम रु . 50/- 

 

बी) कूरियर प्रभार

वास्‍तविक प्रभार, प्रत्‍येक‍ लिखत के लिए प्रत्‍येक प्रसंग में न्‍यूनतम रु . 50/-, जबतक कि इसके विपरीत निर्देश नहीं किया गया हो. 

2.

बैंक के ग्राहक न हो, उनके लिए ऊंचे सेवा प्रभार

बैंक के ग्राहक न होनेवालों के लिए सभी तरह की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार सामान्‍य प्रभारों से 50% अधिक होंगे.

3.

फ्लोर दरों की परिभाषा

फ्लोर दर यानी इस हैंडबुक में दिए गए बैंक द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार

 

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(12) uXt:jtägGò Vv MttXtçittgtv ltçittEâ

क्र

बैंकिंग सेवा का स्‍वरुप

संशोधित सेवा प्रभार
दि. 15.01.2011

1.

 

 

रक्षा पेंशनर

रक्षा पेंशनरों , अर्धसैनिकी कार्मिक , भूतपूर्व सैनिक और केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों को निम्‍नलिखित सेवाएं निःशुल्‍क प्रदान की जाएंगी

अ . वेतन / सेवांत लाभ का सममूल्‍य पर प्रेषण .
आ . परिवार को प्रति माह रु .. 10,000/- तक और वर्ष में स्‍कूल / कॉलेज- शुल्‍क के भुगतान का एकबारगी सममूल्‍य पर प्रेषण .
इ .विल्‍स का सममूल्‍य पर कब्‍जा .

2 भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीदों की विधवाएं  और विकलांग सेवा कार्मिकों भूतपूर्व सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीदों और विकलांग सेवा कार्मिकों की विधवाओं को एनईएफ , सेमफेक्स -II और सेमफेक्‍- III योजनाओं, जो क्रमशः सिडबी, नाबार्ड और केवीआईसी द्वारा प्रायोजित की जाती हैं, के तहत प्रदत्त ऋणों पर तथा इन योजनाओं के बाहर बैंक द्वारा उनके स्वे-रोजगार प्रयोजनों के लिए मंजूर कोई प्रोसेसिंग, दस्ताजवेजीकरण और निरीक्षण प्रभार नहीं लगेंगे.  
3.

सेवा/चेरिटेबल संस्थाएं

ए) श्री साई बाबा मंदिर, शीरडी, तिरुपति देवस्थानम्, श्री नाथद्वारा एवं श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी जैसे मंदिर-देवस्थानम्
I. ऐसी संस्थाओं के पक्ष में आहरित चेकों की सममूल्य पर वसूली
II ऐसी संस्थाओं के पक्ष में धनप्रेषण पर कोई विनिमय नहीं.
बी) कल्याण/ सेवा/चेरिटेबल संस्था/सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय
फाउन्डेशन

  1. ऐसी संस्थाओं के पक्ष में आहरित चेकों की सममूल्य पर वसूली
  2. ऐसी संस्थाओं के पक्ष में धनप्रेषण पर कोई विनिमय नहीं

टिप्पणी
ए) संस्था को आयकर से छूट दी गई होनी चाहिए और शाखा के पास ऐसी छूट का प्रमाणपत्र रिकार्ड में होना चाहिए.
बी) अन्य चेरिटेबल संस्थाओं के मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर रियायत मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

4.

प्रधानमंत्री को दान/ मुख्‍यमं
त्री को दान / राहत कोष

I निधि के पक्ष में आहरित चेकों की सममूल्‍य पर उगाही .
II   इन निधियों के पक्ष में निःशुल्‍क प्रेषण

5.

रन विद्यालय में शिक्षक/सरकारी स्‍कूल में 

I रु .  7,500/-.तक के वेतन बिलों / चेकों का नि:शुल्क डिस्काउन्टिंग

II. वेतन बिलों की सममूल्‍य पर उगाही . . 

6.

अंध/विकलांग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तिओं और उनके लाभार्थ संस्थाओं के लिए

I चेकों की सममूल्‍य पर उगाही
II   निःशुल्‍क धनप्रेषण.

शर्तें:
ए) संस्था को आयकर से छूट दी गई होनी चाहिए. और शाखा के पास
ऐसी छूट का प्रमाणपत्र रिकार्ड में होना चाहिए.
बी) निःशुल्‍क धनप्रेषण केवल चेक नामे करने पर, न कि नकदी के पेटे
सी) शाखा प्रबंधक को प्रत्येक मामले में योग्यता के बारे में संतुष्टी कर लेनी चाहिए.

7.

आवधिक जमाराशियों के रूप में निवेशित प्राप्तियों,-अनिवासी भा. सहित

ए) आवधिक जमाराशियों की परिपक्व प्राप्तियों तथा उस पर के आवधिक ब्याज का अन्य शाखा में निःशुल्‍क धनप्रेषण
बी) न्यायालय के आदेश अनुसार आवधिक जमाराशियों के रूप में निवेशित करने हेतु जारी चेकों की सममूल्‍य पर उगाही.

8.

पेन्शनभोगी

ए) पेन्शन बिलों / चेकों सममूल्‍य पर उगाही
बी) वैयक्तिक उपयोग के लिए पेन्शनभोगी द्वारा रखे गए बचत खाते में नामे कर निःशुल्‍क धनप्रेषण

9.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ए) चेकों की सममूल्‍य पर उगाही
बी) निःशुल्‍क धनप्रेषण

10.

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

चेकों इत्‍यादि की सममूल्‍य पर उगाही (केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए सर‍कार द्वारा जारी चेक)

11

सहकारी बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेवा कॉ-ऑपरेटिव, जिल्ला ग्रामीण विकास एजेंसियां आदि

  1. डीआरडीए, एफसीएस (हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित) एवं पीएसी (हमारे साथ बैंकिंग कर रहे) द्वारा जमा कराए गए चेकों की सममूल्‍य पर उगाही.
  2. कॉ-ऑपरेटिव बैंकों को उनके ग्राहकों के लिए रियायती दरों पर मांग ड्राफ्ट जारी करना(उस कॉ-ऑपरेटिव बैंकों के प्रधान कार्यालय से इस आशय का वचनपत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि वे अपने ग्राहकों को पूरा दर प्रभारित करेंगे.)
  3. टिप्पणी: ऐसे बैंकों को सुविधा दी जाए, जिनके साथ हमारी एजेंसी-व्यवस्था है.

उस कॉ-ऑपरेटिव बैंकों को सेवा-प्रभारों के सामान्य दरों में 50% तक की छूट होगी, जिनके खाते हमारे यहां हैं.

12

हमारी अपनी अनुषंगियां

सेवा-प्रभारों में छूट होगी.

13

एजेंसी-व्यवस्था वाले बैंक

न्यून दरों पर वर्तमान एजेंसी-व्यवस्था जारी रखी जाएगी. (ग्राहकों से पूरे प्रभार वसूले जाएंगे.

14

अनिवासी भारतीय

एक्सचेंज कंपनियों द्वारा तथा प्रतिनिधि बैंकों द्वारा जारी किए गए रूपयों के ड्राफ्टों की सम मूल्य पर वसूली.

  1. रूपयों में ड्राफ्ट एक्सचेंज कंपनियों द्वारा तथा प्रतिनिधि बैंकों द्वारा जारी किए गए या हमारे बैंक में खाता रखने वाले किसी भारतीय बैंक या विदेशी बैंक के विदेश के कार्यालय द्वारा जारी किए गए होने चाहिए.
  2. ड्राफ्ट बैंक द्वारा नामित भारत स्थित शाखाओं में रूपयों में रखे गए खातों के माध्यम से देय होने चाहिए.

15

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित)

निम्नलिखित के लिए 50:50 आधार पर वसूली प्रभार
ए) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर आहरित और क्षेग्राबैं द्वारा वसूली के लिए हमारे पास प्रस्तुत चेक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्षेग्राबैं को प्रस्तुत लिखतों पर.
बी) क्षेग्राबैं को नाबार्ड को पुनर्वित्त की किश्तें भेजने के लिए निधियों के अंतरण की नि:शुल्क सुविधा.
सी) क्षेग्राबैं को उनके प्रधान कार्यालय के साथ तथा क्षेग्राबैं के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं के बीच निधियों के अंतरण की नि:शुल्क सुविधा. (चाहे हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित हो या अन्य बैंक द्वारा)
2. क्षेग्राबैं के ग्राहकों की ओर से खरीदे गए मां.ड्रा. के लिए कोई विनिमय प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए (केवल हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित हो, उन  क्षेग्राबैं के के लिए), बशर्ते क्षेग्राबैं हमारे निर्धारित दरों से कम न हो, उतने पूरे प्रभार अपने ग्राहकों से वसूल करते हैं.

16

वरिष्ठ नागरिक

वरिष्ठ नागरिक द्वारा व्यक्तिगत प्रयोजन से शाख में रखे गए बचत खाते को नामे कर कर नि:शुल्क धनप्रेषण सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों के नाम पर जारी किए गए चेकों की सम मूल्य पर वसूली.

17

शारीरिक  रूप से विकलांग व्यक्ति

अंधजन सहित के शारीरिक  रूप से विकलांग व्यक्तिओं( जो हाथ/हाथों या/और पैर/पैरों का उपयोग न कर पाते हों) को रु . 10,000// तक के लिखतों के लिए वसूली प्रभारों से मुक्ति.

18

बॉब म्‍युच्‍युअल फंड के पक्ष में ड्राफ्ट

राशि कोई भी हो, कोई शुल्‍क नहीं लगेगा.

 

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13. BâOflttçgt qtcttf

क्र सं

सेवा का प्रकार

संशोधित प्रभार 15.01.2011 से लागू

1

सीबीएस परिचालन इंटरसोल प्रभार
(क) नकद जमा (इंटरसोल )

(क) नकद जमा (इंटरसोल )
स्‍थानीय नॉन बेस शाखाएं
प्रतिदिन प्रति खाता चाहे जितनी बार, कोई भी नकद राशि जमा करने के लिए शून्‍य प्रभार होंगे. *

* इंटरसोल सीबीएस प्रभारों के बजाय, स्‍थानीय नॉन बेस शाखा द्वारा अनुभाग मद सं 15 में उल्लेखित दर पर बेस शाखा के विषय में लागू कैश हैंडलिंग प्रभार लगाए जाएंगे. 

बाहरगांव की नॉन बेस शाखाएं
प्रतिदिन प्रति खाता रु . 25000/- नकद राशि जमा करने के लिए कोई प्रभार नहीं.  रु . 25000/- से अधिक राशि के लिए प्रत्‍येक रु . 1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु . 2/- की दर से सेवा प्रभार लगेंगे.

बडौदा प्रीमियम चालू खाते के लिए :
प्रतिदिन प्रति खाता रु .  50000/- नकद जमा के लिए कोई प्रभार नहीं.  उसके बाद रु .  50000/- से अधिक राशि के लिए प्रत्‍येक रु .  1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु .  2/- की दर से सेवा प्रभार लगेंगे.

बडौदा प्रीमियम – प्रिविलेज चालू खाते के लिए :
प्रतिदिन प्रति खाता रु .  100000/- नकद जमा के लिए कोई प्रभार नहीं.  उसके बाद रु .  100000/- से अधिक राशि के लिए प्रत्‍येक रु .  1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु .  2/- की दर से सेवा प्रभार लगेंगे.

नोट करें-

दोहराव को टालने के लिए इन इंटरसोल प्रभारों को कैश हैंडलिंग प्रभार के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, जोकि इस समय आधार शाखा एवं स्थानीय गैर-आधार सीबीएस शाखा में प्रति दिन एक निश्चित राशि से अधिक नकदी जमा करवाए जाने पर वसूल किया जाता है. आधार शाखा एवं स्थानीय गैर-आधार सीबीएस शाखा में केवल कैश हैंडलिंग प्रभार की वसूली की जाती है.

(ख) नकद आहरण (इंटरसोल)

(ख) नकद आहरण (इंटरसोल)
स्‍थानीय नॉन बेस शाखाएं

प्रतिदिन प्रति खाता चाहे जितनी बार, कोई भी नकद राशि का आहरण करने के लिए शून्‍य प्रभार होंगे. 

बाहरगांव की नॉन बेस शाखाएं

प्रतिदिन प्रति खाता रु .  25000/- नकद राशि आहरण के लिए कोई प्रभार नहीं.  रु . 25000/- से अधिक राशि के लिए प्रत्‍येक रु .  1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु .  2/- की दर से सेवा प्रभार लगेंगे.  

बडौदा प्रीमियम – प्रिविलेज चालू खाते के लिए :
हर कैलेण्‍डर माह में पहले तीन नकद आहरण,, राशि कोई भी हो, निःशुल्‍क होंगे रु .  25000/- से अधिक राशि के लिए प्रत्‍येक रु .  1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु .  2/- की दर से सेवा प्रभार लगेंगे.

बडौदा प्रीमियम चालू खाते के लिए :
हर कैलेण्‍डर माह में पहले दो नकद आहरण,, राशि कोई भी हो, निःशुल्‍क होंगे, उसके बाद रु .  25000/- से अधिक राशि के लिए प्रत्‍येक रु .  1000/- या उसके किसी भाग के लिए रु .  2/- की दर से सेवा प्रभार लगेंगे.

नोट करें :

1. अन्‍य पार्टी को इंटरसोल के माध्यम से  नकद भुगतान को पूरी तरह से बंद किया गया है. 
2.  आहर्ता द्वारा अपने नाम पर आहरित चेक पर नॉनबेस शाखा से नकद आहरण के लिए प्रति संव्‍यवहार  रु .  50000/- की सीमा निर्धारित की गई है,  किसी भी खाते के लिए यही सीमा लागू होगी. 

(ग)  धन अंतरण (इंटरसोल)

(i) एक ही क्लियरिंग क्षेत्र के भीतर चेक द्वारा धन अंतरण

(ii) सीबीएस शाखाओं के बीच निधि अंतरण :
ए) हमारी किसी भी सीबीएस शाखा पर आहरित चेकों के माध्‍यम से क्लियरिंग क्षेत्र से बाहर  धन अंतरण

बी) हमारी किसी भी सीबीएस शाखा पर आहरित बाहरगांव के चेकों के कलेक्‍शन के माध्‍यम से सीबीएस शाखाओं के बीच  धन अंतरण

सी)क्लियरिंग में प्राप्‍त हमारी बाहरगांव की सीबीएस शाखा पर आहरित चेक के द्वारा भुगतान के माध्‍यम से धन अंतरण.

 (iii) कुछ विशिष्ट संव्यवहारों
के लिए निधियों का अंतरण

(ग)  धन अंतरण (इंटरसोल)
सीबीएस शाखाओं के ग्राहकों के बीच चेक के द्वारा धन अंतरण निम्‍नानुसार होगा -
चेक की राशि कोई भी हो, चेक द्वारा निधि अंतरण पर कोई प्रभार नहीं लगेंगे.

रु . 1 लाख तक नि:शुल्क प्रति दिन

रु . 1 लाख से रु . 5 लाख तक    रु . 25 प्रति संव्यवहार

रु . 1 लाख से रु . 5 लाख तक    रु . 25 प्रति संव्यवहार

बडौदा प्रीमियम चालू खाते, बडौदा प्रीमियम – प्रिविलेज चालू खाते के लिए – किसी भी राशि पर कोई भी प्रभार नहीं.

सुपर सेविंग खाता और शताब्‍दी सेविंग खाते के लिए - किसी भी राशि पर कोई भी प्रभार नहीं.

हमारे चालू खाताधारक, जिनके खाते में विगत दो पूरी तिमाहियों के दौरान औसत तिमाही शेष रु .  75000/- रखा गया हो –
किसी भी राशि पर कोई भी प्रभार नहीं.

शून्य

(नीचे (ई) में बताए गए अनुसार)

स्पीड समाशोधन प्रभारों के तहत् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य

(ऐसे मामलों में प्रभार भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आदाता से प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा उगाहे जाएंगे.)

बैंक में किसी एक खाते  से दूसरे खाते में इंटर सोल के माध्यम से निधियों का आवधिक अंतरण-निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त प्रभारों का 25%
(i) कलेक्शन खाते से (अर्थात जहां ऐसी आवधिक निधि अंतरण की प्रविष्टियों के अलावा कोई अन्य नामे प्रविष्टियां न होती हों)उसी संगठन के मुख्य खाते में
(ii) अग्रिम/ऋण खाते: उसी संगठन के एक खाते से अन्य खाते में. जब नामे शेष राशियां अंतरित की जाए तब मार्गस्थ अवधि के लिए ब्याज की वसूली की जाए.

(डी) चेकों की वसूली
(इंटरसोल)
(i)स्थानीय नॉन बेस शाखाओं द्वारा समाशोधन के माध्यम से स्थानीय चेकों की वसूली

(ii)बाहरी स्टेशन की  नॉन बेस शाखाओं द्वारा उस केन्द्र के समाशोधन केन्द्र के अंदर किसी अन्य बैंक पर आहरित चेकों की वसूली

(डी) चेकों की वसूली (इंटरसोल)

नि:शुल्क
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य

रु . 1/- लाख तक प्रतिदिन- नि:शुल्क
रु . 1/- लाख से रु . 5/- लाख तक - रु . 25 प्रति संव्यवहार
रु . 5/- लाखसे अधिक तक - रु . 50 प्रति संव्यवहार 

(प्रभार जारी रहेंगे, जिन्‍हें चेक के आदाता (भुगतान प्राप्‍तकर्ता) से वसूल किया जाए)

बडौदा प्रीमियम चालू खाते, बडौदा प्रीमियम – प्रिविलेज चालू खाते के लिए – किसी भी राशि पर कोई भी प्रभार नहीं.
सुपर सेविंग खाता और शताब्‍दी सेविंग खाते के लिए - किसी भी राशि पर कोई भी प्रभार नहीं.

हमारे चालू खाताधारक, जिनके खाते में विगत दो पूरी तिमाहियों के दौरान औसत तिमाही शेष रु . 75000/- रखा गया हो –
किसी भी राशि पर कोई भी प्रभार नहीं.

  (ई) स्‍पीड समाशोधन के तहत चेक  कलेक्‍शन के लिए सेवा प्रभार (कलेक्टिंग बैंकों द्वारा ग्राहकों से लिए जाएं.
02.04.2012 से प्रभावी
 
  मूल्‍य बचत / अन्‍य खातों के ग्राहकों से सेवा प्रभार
  1 gttHt rò TtGò btKtTt HttTtt - jtåXet
AXet Gçò ugtE -20/- rò
  1 gttHt rò ltç AuWtGò - 5 gttHt rò TtGò

175 rò

  5 gttHt rò ltç AuWtGò - 10 gttHt rò TtGò 200 rò
  10 gttHt rò ltç AuWtGò 225 rò

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इंटरनेट गेटवे भुगतान ( जो व्‍यापारी आईपीजी का प्रयोग करते है)

क्र सं

शुल्‍क/प्रभार का विवरण

राशि रेंज (प्रति व्‍यापारी)

1

एक बार फी

रु . 15000/- to रु . 50000/-

2.

वार्षिक रखरखाव/ सर्पोट फी

रु . 1500/- to रु . 3000/-

3.

सुरक्षित जमाएं

रु . 50000/- to रु . 2 लाख

4.

व्‍यापारी छूट दर (MDR)/ अंतरण फी

संव्यवहार की राशि का 2.00% to 3.50%


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