उद्देश्य
योग्य/ मेघावी विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण मंजूर किया जाएगा.
क्रम सं. |
उत्पाद का नाम |
लक्ष्य समूह |
1 |
बड़ौदा विद्या |
नर्सरी से कक्षा XII तक |
2 |
बड़ौदा ज्ञान |
भारत में कॉलेज एवं उच्च शिक्षा के लिए |
3 |
प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण (बड़ौदा ज्ञान के तहत) |
प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भारत में संचालित पाठ्यक्रम |
4 |
बड़ौदा स्कॉलर |
विदेश में शिक्षा के लिए |
शिक्षा ऋण का दायरा
भारत में शिक्षा
- नर्सरी से कक्षा XII तक की शिक्षा के लिए (इस तरह के मामलों में माता-पिता को ऋण दिया जाएगा)
- स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे इंजीन्यरिंग, मेडिकल, कृषि शिक्षा, पशु चिकित्सा, दंत्य चिकित्सा, प्रबंधन, वास्तुविद (आर्टिटेक्ट) और कंप्यूटर शिक्षा आदि.
- आईसीडबब्ल्यूए, सीए, सीएफ़ए आदि जैसे पाठ्यक्रम.
- आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एक्सएलआरआई, निफ्ट आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम.
- सिविल एविएशन/ नौवहन के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित नियमित डिग्री /डिप्लोमा जैसे एरोनॉटिकल, पायलट प्रशिक्षण, नौवहन आदि.
- प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में ऑफर किए जा रहे पाठ्यक्रम.
- यूजीसी/ सरकार/ एआईसीटीई / एआईबीएमएस / आईसीएमआर आदि से अनुमोदित कॉलेजों/ विश्वविदयालयों द्वारा संचालित डिप्लोमा /डिग्री आधारित पाठ्यक्रम.
विदेश में शिक्षा
- प्रख्यात विदेशी विश्वविदयालयों द्वारा ऑफर किए जा रहे पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रम.
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एमबीए, एमसीए, एमएस आदि.
- सीआईएमए – लंदन, सीपीए –यूएसए आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम.
- नियमित डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे एरोनौटिकल, पायलट प्रशिक्षण, नौवहन आदि. संस्थान को स्थानीय एविएशन/ नौवहन प्राधिकरणों तथा सिविल एविएशन/ नौवहन के महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए.
विद्यार्थियों के लिए पात्रता
- भारतीय निवासी होना चाहिए
- उपर्युक्त पॉइंट 2 में उल्लिखित किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि होनी चाहिए.
व्यय का दायरा
- कॉलेज/ स्कूल /संस्था / विश्वविद्यालय को देय शुल्क.
- परीक्षा/ पुस्तकालय / प्रयोगशाला (लैब) को देय शुल्क.
- पुस्तकों/ उपस्करों / उपकरणों / यूनिफॉर्म की खरीद हेतु.
- जहां भी आवश्यक हो पर्सनल कंप्यूटर /लैपटॉप की खरीद हेतु.
- जमानती राशि/ बिल्डिंग निधि / वापसी योग्य जमा राशि (इन्स्टीट्यूशन बिल/ रसीद सहायक दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए) हेतु बशर्ते कि इस तरह की राशि पूरे पाठ्यक्रम के कुल ट्यूशन शुल्क के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- विद्यार्थी उधारकर्ता के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम हेतु (12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के ऋण के लिए नहीं).
- पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्य कोई व्यय – जैसे शैक्षणिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थीसिस (शोध–प्रबंध) आदि.
वित्तपोषण की राशि
- नर्सरी से कक्षा XII तक के स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता को ऋण – अधिकतम 4 लाख (वर्षवार उप सीमा के अधीन).
- भारत में अन्य पाठ्यक्रमों के लिए – अधिकतम रु.30.00 लाख
- भारत से बाहर अध्ययन के लिए – अधिकतम रु. 60.00 लाख
मार्जिन
- बड़ौदा विद्या : शून्य
- बड़ौदा ज्ञान : रु. 4.00 लाख तक – शून्य, रु. 4.00 लाख से अधिक, 5 %
- प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण – शून्य
- विदेश में अध्ययन के लिए बड़ौदा स्कॉलर : सूची ए और सूची बी के संस्थानों के लिए शून्य, सूची ए और सूची बी में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए संस्थानों के लिए 10%
प्रतिभूति
- रु.4.00 लाख – कोई प्रतिभूति नहीं. माता–पिता का सह दायित्व / दायित्व
- रु.4.00 लाख से अधिक और 7.50 लाख तक – भावी आय के समनुदेशन के साथ थर्ड पार्टी गारंटी के रूप में संपार्श्विक.
- रु.7.50 लाख से अधिक - ऋण राशि के 100% के बराबर मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति के साथ विद्यार्थी की भावी आय का समनुदेशन.
प्रोसेसिंग प्रभार
बड़ौदा विद्या : शून्य
प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा ज्ञान एवं शिक्षा ऋण* : शून्य
*प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट को देखें.
बड़ौदा स्कॉलर : अग्रिम शुल्क के रूप में ऋण राशि का 1.00% (अधिकतम रु. 10, 000/-) जिसे ऋण के उपभोग (पहले संवितरण पर) पर वापस किया जाएगा. राशि को विद्यार्थी / उधारकर्ता के बचत बैंक खाता/ ऋण खाता में क्रेडिट कर वापस किया जाएगा.
सभी शिक्षा ऋण खातों के लिए जहां संपत्ति को बंधक के रूप में रखा गया है, अग्रिम शुल्क के रूप में गैर वापसी योग्य एक मुश्त राशि रु. 7500/ प्रति संपत्ति (अधिवक्ता एवं मूल्यांकन प्रभार) लिया जाए.
संवितरण : भारत में अध्ययन के लिए
- स्कूल / इन्स्टीट्यूशन / हॉस्टल को सीधे – सत्र वार / वर्ष वार, आवश्यकता / मांग के अनुसार चरणों में संवितरित किया जाएगा.
- पुस्तकें / उपस्करों / उपकरणों की खरीद के लिए सीधे पुस्तक विक्रेता / दुकानदार को संवितरित किया जाएगा.
- विद्यार्थी द्वारा चालू वर्ष के लिए वार्षिक परीक्षा को पास करने तथा इससे संबन्धित प्रगति रिपोर्ट / अंक प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करने के पश्चात ही अगले वर्ष का संवितरण किया जाएगा.
- यदि विद्यार्थी को हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती है तो उसे स्वयं के लिए व्यवस्था करने की अनुमति होगी और आवश्यक होने पर इस तरह के मामलों के लिए वास्तवकिता का सत्यापन करने के उपरांत निवास/रहने का शुल्क सीधे संबन्धित मालिक के खाते में अदा किया जाएगा.
- पहले वर्ष के अध्ययन के लिए, यदि संस्थाएं/ संस्थान विद्यार्थी से प्रवेश के समय अग्रिम शुल्क के भुगतान की मांग करता है तो इस तरह की राशि की प्रतिपूर्ति भुगतान प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद की जा सकती है.
प्रगति रिपोर्ट
बैंक के रिकॉर्ड के लिए विद्यार्थियों द्वारा नियमित अंतराल पर प्रस्तुत किया जाए.
वित्तपोषण शाखा
माता-पिता जो उधारकर्ता (नर्सरी से कक्षा XII तक की शिक्षा के लिए ऋण के मामले में) होंगे तथा अन्य मामलों में सह उधारकर्ता होंगे के स्थायी निवास / पद स्थापन/ सर्विस की जगह के नजदीक वाली शाखा वित्तपोषण करेगी.
ब्याज दर
मौजूदा ब्याज दर के लिए यहाँ क्लिक करें.
चुकौती अवधि
नर्सरी से कक्षा XII तक की शिक्षा के लिए ऋणों के मामले में.
- प्रतिवर्ष उपसीमा के लिए ऋण को 12 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाएगा. प्रति वर्ष के लिए निर्धारित ऋण घटक के पहले संवितरण से 12 माह के पश्चात पहली किस्त देय होगी.
- अधिस्थगन अवधि के दौरान जब भी ब्याज लगाई जाएगी भुगतान किया जाए.
- अधिस्थगन अवधि के बाद ईएमआई के माध्यम से ऋण चुकाने का विकल्प भी उपलब्ध है.
अन्य ऋणों के मामले में
- रु. 7.50 लाख तक के ऋण के लिए चुकौती अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + नौकरी प्राप्त करने के 1 वर्ष या 6 माह, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद) के बाद 10 वर्षों के भीतर की जाएगी. 7.50 लाख से अधिक के ऋण के लिए चुकौती अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + नौकरी प्राप्त करने के 1 वर्ष या 6 माह, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद) के बाद 15 वर्षों के भीतर की जाएगी
- यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि के दौरान पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है तो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अवधि में अधिकतम 2 वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है. इस तरह के मामलों में तदनुसार अधिस्थगन अवधि भी बढ़ा दी जाएगी.
अन्य शर्तें
- “प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण” को छोड़कर छात्राओं के लिए ऋण हेतु ब्याज दर में 0.50% की रियायत दी जायेगी.
- 4 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए अतिदेय राशि पर दंड ब्याज @ 2% प्रति वर्ष की दर से लगाया जायेगा.